जिले में दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेष जारी
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - प्रभारी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुरेषचन्द वर्मा ने जिले में मानव जीवन की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखे जाने हेतु दंड संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण अलीराजपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेष जारी किये है। नागरिक संषोधन अधिनियम के तहत उक्त आदेष के परिपालन में सोषल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेष, चित्रों, वीडियों, मैसेज आदि पोस्ट नहीं करेंगा। सोषल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सामाजिक और व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक व अष्लील संदेषों को प्रकाषित नहीं करेंगा। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक, द्वेषपूर्ण अथवा धार्मिक भावनाओं को भडकाने वाले चित्र, आडियों संदेष प्रसारित नहीं करेंगा। ऐसे चित्र वीडियों, ऑडियों कमेंट्स आदि पर प्रतिबंध रहेगा जो आंतकवाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकता से संबंधित हो। साथ ही किसी महिला, अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय जाति विषेष के विरूद्ध प्रतिकुल टिप्पणी करते हो प्रतिबंध रहेगा। इस आदेष के तहत किसी भी जुलूस आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का उपयोग, प्रदर्षन व साथ लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, जुलूस, रैली, धरना, सभा, लाउड स्पीकर आदि की अनुमति सक्षम अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगी। बगैर अनुमति आयोजन अवैधानिक घोषित करते हुए वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी आयोजन में ऐसे नारे, उत्तेजित शब्दों का उपयोग जिससे किसी धर्म, वर्गों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे ऐसा पाये जाने पर संबंधित त्रृटिकर्ता के साथ-साथ आयोजक, आयोजकों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर संबंधित के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। निजी भवनां पर झंडा, पोस्टर लगाने की दषा में आयेजक, आयोजकों द्वारा संपत्ति के स्वामी की पूर्व लिखित सक्षम अनुमति प्राप्त की जाना आवष्यक होगी। उक्त अनुमति संबंधित थाने पर आयोजकों द्वारा उपलब्ध करानी होगी। कोई भी व्यक्ति आयोजकगण किसी भी स्थल, जुलूस मार्ग इत्यादि पर फटाखा अथवा विस्फोटक सामग्री, ज्वलनषील पदार्थ, मषाल आदि का उपयोग, प्रदर्षन नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति, संस्था, पषु मालिक को अपने पषुओं को खुले तौर पर सडकों पर न छोडे और न ही सडकों पर आने दे। उक्त आदेष का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। उक्त आदेष 19 दिसंबर 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक प्रभावषील रहेगा।
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