खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छापामार कार्यवाही | Khady suraksha adhiniyam ke tahat chhapamar karyawahi

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छापामार कार्यवाही

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छापामार कार्यवाही

बगैर मैनूफैक्चर डेट का 2 लाख 84 हजार रुपये का बेसन जप्त

बालाघाट (टोपराम पटले) - सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले में चलाये जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक आर्य के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थो के स्थानीय निर्माता, रेस्टोंरेंट, होटल, मिठाई व खाद्य पदार्थो के होल सेल विक्रेताओं व कारखानों पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाोवधान में छापामार कार्यवाही की जा रही है। 
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत छापामार कार्यवाही

इसी कड़ी में आज 04 अक्टूबर को बालाघाट के सुभाष चौक में स्थित पल्सेस हाउस में टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण में पाया गया कि बेसन के बैग में मैन्यूफैक्चर डेट का न होना पाया गया । जिस कारण पल्सेस हाउस से बेसन के 50 किलो के 30 बैग को सीज कर जप्त किया गया और इस बेसन के सेंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की कार्यवाही की गई। इसी तरह सुभाष चौक स्थित बाघरेचा किराना भंडार इंदिरा इंटरप्राइजेज में भी छापामार कार्रवाई की गई। टीम द्वारा बाघरेचा किराना भंडार के गोडाउन में निरीक्षण किया गया तो गोडाउन में बेसन के 70 बैग में मैन्युफैक्चरिंग डेट का ना होना पाया गया।  जिसे जप्त कर पंचनामा कार्यवाही की गई है जप्त किये हुये बेसन को व्यापारी की ही अभिरक्षा में रखा गया है । इस छापामार कार्यवाही में दो लाख 84 हजार रुपये का बेसन जप्त किया गया।
आकस्मिक जांच की इस कार्यवाही में डिप्टी  कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन, नगर पालिका के स्वच्छ भारत मिशन से प्रीती घरते एवं स्वच्छता निरीक्षक धनवंतरी नागपुरे और खाद्य सुरक्षा विभाग से श्री योगेश डांगरे और श्रीमती संध्या मार्को मौजूद थे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले एवं निर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों की जांच का कार्य निरंतर जारी रहेगा। खाद्य सामग्री के निर्माता एवं विक्रताओं से कहा गया है कि वे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानकों का कड़ाई से पालन करें। मिलावट वाली, एक्सपायरी डेट वाली एवं दूषित खाद्य का विक्रय कर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

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