तीन बार तलाक कहने वाले आरोपी को जेल
खरगोन (हर्ष गुप्ता) - अपनी पत्नी को तीन बार तलाक कहकर तलाक देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी श्री ललितसिंह डागुर ने बताया कि 19 अगस्त को पीड़िता समरीन पुलिस थाना खरगोन में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी रंगरेजवाड़ी निवासी सद्दाम पिता हनीफ के साथ हुई थी। उसके पति सद्दाम, भाभी रबिया पति ईस्लामद्दीन एवं उसका भाई ईस्लामद्दीन पिता हनीफ द्वारा आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित कर मरपीट करते है। वहीं उसके पति द्वारा दहेज न देने पर उसे तीन बार तलाक कहते हुए तलाक दे दिया। पीड़िता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 436/19 धारा 498ए, 294, 323, 506 व 34 भादवि मुस्लिम महिला निकाह संरक्षण अधिनियम 2019 धारा 04 के तहत तीनों आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। थाना प्रभारी श्री डागुर ने बताया कि तीन बार तलाक कर अपनी पत्नी को तलाक देने की पहली घटना होने से दर्ज प्रकरण में गंभीरतापूर्वक विवेचना की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन भी किया गया था। टीम द्वारा सोमवार को पीड़िता के पति व आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। यहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। वहीं दो आरोपियों की तलाश जारी है।
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