गणेश मंडलों के आयोजक एवं संयोजक, विद्युत मंडल से कनेक्षन लेने हेतु नियमों संबंधी यह खबर | Ganesh mandalo ke ayojan ewam sanyojak vidyut mandal se connection lene hetu

गणेश मंडलों के आयोजक एवं संयोजक, विद्युत मंडल से कनेक्षन लेने हेतु नियमों संबंधी यह खबर

गणेश मंडलों के आयोजक एवं संयोजक, विद्युत मंडल से कनेक्षन लेने हेतु नियमों संबंधी यह खबर

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - विद्युत विभाग द्वारा शहर के सभी गणेष मंडल के आयोजकों.संयोजकों को सूचित किया गया है कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 2 से 11 सितंबर तक 10 दिवसीय गणोषेत्सव का आयोजन किया जाएगाए इसलिए धार्मिक आयोजनों हेतु टेरिफ श्रेणी एलव्ही.1 में अत्यंत न्यूनतम दर पर अस्थायी विद्युत कनेक्षन दिए जाने का प्रावधान किया है। 

अतः विद्युत मंडल ने समस्त आयोजकों एवं संयोजकों से अनुरोध किया है कि उत्सव की शोभा को गरिमामय बनाए जाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए उत्सव अवधि के दौरान वांछित भार का अस्थायी कनेक्षन प्राप्त कर ही उपयोग करे। विद्युत का अनाधिकृत उपयोग पाए जाने की स्थिति में भारतीय विद्युत अधिनियम.2003 की धारा 126 एवं 135 के तहत दंडनीय अपराध होकर इस कार्य हेतु उपयोग किए जा रहे विद्युत संयोग को बगैर किसी सूचना के विच्छेदित कर दिया जाएगा तथा संबंधित पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

मानक गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए

साथ ही विद्युत विभाग के सहायक यंत्री उमाषंकर पाटीदार द्वारा सभी से अनुरोध किया गया है कि विद्युत साज.सज्जा के दौरान उपयोग में ली जाने वाली केबलए तार एवं अन्य विद्युत सामग्री मानक गुणवत्ता की प्रयोग की जाएं एवं इन्हें समुचित विद्युत सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए उपयोग में लेवे तथा आयोजन स्थल पर विद्युत लाईनए खंबाए ट्रांसफार्मर इत्यादि से नियमानुसार निर्धारित सुरक्षा दूरी का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल पर विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का भी विषेष ध्यान रखा जाए। 

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