अधिनियम 2019 का पालन करने हेतु वाहन विक्रेताओ को निर्देशित किया गया | Adhiniyam 2019 ka palan krne hetu vahan vikretao ko nirdeshit kiya gya

अधिनियम 2019 का पालन करने हेतु वाहन विक्रेताओ को निर्देशित किया गया

अधिनियम 2019 का पालन करने हेतु वाहन विक्रेताओ को निर्देशित किया गया

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - जिला परिवहन अधिकारी श्री राजेष गुप्ता ने जिले के वाहन विक्रेताओ की बैठक बुलाई। बैठक में जिले के मारूति, महेन्द्रा, ट्रेक्टर एवं मोटरसाईकिल विक्रेताओ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा सभी कराधान संशोधित अधिनियम एवं मोटरयान संषोधन अधिनियम 2019 का पालन सुनिष्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही ट्रेक्टर ट्रालियो पर रिफलेक्टर आवष्यक रूप से लगावे एवं क्रेता से लिखित सहमति प्राप्त करे कि कृषि प्रयोजन वाहन को व्यवासयिक रूप से संचालन नही करूगां, न ही सवारी यात्रियो को बिठाउंगा, न ही वाहन में किसी प्रकार का परिवर्तन करूंगा। पिकअप, चार पहिया वाहन विक्रेताओ को भी बताया गया कि विक्रय के समय क्रेता से सहमति लेंवे की वाहन में परिवहन अधिकारी के बिना अनुमति कोई भी परिवर्तन नही करूंगा, ना ही मालयान में यात्रियो की ओवरलोडिंग करूंगा। मालयान में काली फिल्म, बम्फर सर्च लाईट, प्रेषर हार्न एवं पायदान नही लगाउंगा। 

संशोधित अधिनियम में अब यह लगेगा जुर्माना

डीलर ऐसा वाहन बेचता है जो नियमानुसार निर्मित नही है तो वह 01 वर्ष तक के कारावास एवं 01 लाख रूपये प्रति वाहन के अर्थदण्ड या दोनो का भागी होगा। यदि विनिर्माता वाहनो का निर्माण नियमानुसार नही करता है तो वह 01 वर्ष तक के कारावास सौ करोड रूपये के अर्थदण्ड का भागी होगा। यदि वाहन स्वामी नियम विरूद्व वाहन में कोई परिवर्तन करता है तो वह 06 माह तक के कारावास या पांच हजार रूपये प्रति परिवर्तन के अर्थदण्ड या दोनो का भागी होगा।

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