अधिकारियों ने होटलो पर की छापामार कार्यवाही, 10 घरेलू गैस सिलेण्डर और 8 गैसचुल्हा बर्नर किये जप्त
थांदला (कादर शेख) - कलेक्टर के निर्देश पर, अपर कलेक्टर के मार्गदर्शन में, जिला आपुर्ती अधिकारी, थांदला एसडीएम के सयुक्त नेतृत्व में, थांदला शहर और खवासा में खाद्य विभाग, और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रसाशन, राजस्व विभाग की सयुक्त कार्यवाही में, घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक उपयोग के संबंध में कार्यवाही की गई।
संयुक्त कार्यवाही के अमले में 6 अधिकारियों की टीम ने थांदला और खवासा के करीब 17 रेस्टोरेंट पर कार्यवाही की और घरेलू गैस सिलेण्डर को जप्त किया, साथ ही 8 गैस चुल्हा बर्नर भी।
संयुक्त कार्यवाही की जानकारी देते हुए अमले के जिला खाद्य आपुर्ति अधिकारी मुकुल त्यागी ने बताया कि, पूरे जिले में कार्यवाही सतत चल रही है। हॉटलो रेस्टोरेंट में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम ) आदेश 2000 की कंडिका 3(1)(ग) के तहत, इस तरह से घरेलू गैस का उपयोग करना अनुचित है। नियमानुसार व्यवसायिक सिलेण्डर का उपयोग ही किया जाना चाहिये।
17 रेस्टोरेंट पर कार्यवाही को अंजाम देकर सभी का अर्थदण्ड के साथ पंचनामा बनाया गया। सयुक्त कार्यवाही ने कुल 20,200 का राजस्व प्राप्त कर, कार्यवाही की अगली योजना बनाने के लिए चल दिये।
Tags
jhabua