नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को, कुल 13 खंडपीठों का हुआ गठन | National lok adalat 14 september ko

नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को, कुल 13 खंडपीठों का हुआ गठन

नेशनल लोक अदालत 14 सितंबर को, कुल 13 खंडपीठों का हुआ गठन

झाबुआ (अली असगर बोहरा) - जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्री अशोक कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में 14 सितंबर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय झाबुआ तथा तहसील न्यायालय तथा पेटलावद में किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के जिला विधिक सहायता अधिकारी सिमोन सुलिया ने बताया कि लोक अदालत हेतु झाबुआ न्यायालय में 8 खंडपीठ एवं तहसील थांदला में 2 तथा तहसील पेटलावद में 3 खंडपीठ, इस प्रकार कुल 13 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दिवानी प्रकरण, निगोषिएबल इंस्टू्रमेंट एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, मनी रिकवरी प्रकरण, एमएसीटी. (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण) के मामले, श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (राजीनामा योग्य), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, राजस्व के प्रकरण (जिला न्यायालय में लंबित) संबंधी आदि प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से किया जाएगा एवं

प्रीलिटिगेशन प्रकरणों के रूप में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरण, दिवानी प्रकरण, निगोषिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट की धारा 138 के प्रकरण, मनी रिकवरी प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, बीएसनएल के टेलीफोन प्रकरण, विद्युत एवं जलकर बिल संबंधी प्रकरण (राजीनामा योग्य), भरण-पोषण प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से होगा। प्रकरणों के पक्षकारों से अपील गई है कि वे नेषनल लोक अदालत में अपने प्रकरणों का अधिकाधिक निराकरण करवाकर लाभ लेवें।

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