खोटाकाम करने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास | Khota kaam karne wale aaropi ko 10 - 10 varsh ka sashram karawas

खोटाकाम करने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

खोटाकाम करने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

11 माह पूराने मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

खरगोन (हर्ष गुप्ता) - 19 सितंबर 2019/ पीड़िता को शादी के लिए बहला-फुसलाकर दूसरे राज्य ले जाकर खोटाकाम करने वाले आरोपी को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 29 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने गांव की दुकान पर सामान लेने गई थी। इस दौरान कमोदवाड़ा निवासी लखन पिता मुकेश पीड़िता को शादी करने के लिए बहला फुसलाकर बस से राजकोट गुजरात ले गया और वहां उसके साथ खोटा काम किया। पीड़िता के पिता द्वारा पुलिस थाना ऊन पर इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस थाना ऊन द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। यहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी ने आरोपी को धारा 376(2)(झ)(ञ)(ढ) भादवि में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रूपए, धारा 366 भादवि में सात वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रूपए तथा धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व एक हजार रूपए से अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उप संचालक अभियोजन जेएस मुवेल व जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने की।

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