पांचवे दिन 1 अभ्यर्थी ने भरा नाम-निर्देषन पत्र, 28 एवं 29 सितंबर को नामांकन फार्म नहीं होंगे जमा | Panchve din 1 abhyarthi ne bhara naam nirdeshan patr

पांचवे दिन 1 अभ्यर्थी ने भरा नाम-निर्देषन पत्र, 28 एवं 29 सितंबर को नामांकन फार्म नहीं होंगे जमा

पांचवे दिन 1 अभ्यर्थी ने भरा नाम-निर्देषन पत्र, 28 एवं 29 सितंबर को नामांकन फार्म नहीं होंगे जमा

झाबुआ (मनीष कुमट) - विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ के उप-निर्वाचन 2019 के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थियो से नाम-निर्देषन पत्र लेने का कार्य 23 सितंबर 2019 से प्रारंभ हो गया है। नाम-निर्देशन पत्र एसडीएम न्यायालय झाबुआ मे रिटर्निंग अधिकारी अभयसिंह खराड़ी द्वारा लिए जा रहे है।
 
अधिसूचना के पांचवे दिन एक अभ्यर्थी निलेश डामोर निवासी करडावद द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया। अभ्यर्थियो से नाम निर्देषन पत्र लेने का कार्य आगामी 30 सितंबर को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक किया जाएगा। नाम निर्देषन पत्र की संवीक्षा 1 अक्टूबर को की जाएगी। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की कार्रवाई 3 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक होगी। निर्वाचन लडे़ जाने की दशा मे 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना 24 अक्टूबर को संपन्न होगी।

28 एवं 29 सितंबर को अवकाश होने से नहीं होंगे फार्म जमा
रिटर्निंग आफिसर विधानसभा क्षेत्र-193 झाबुआ ने बताया कि रिटर्निग आफिसर हैंडबुक, 2018 के अध्याय-5 नाम-निर्देषन के पैरा 5.3 मे नेगोषिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक माह के दूसरे एवं चैथे शनिवार, जिसमे उपवर्णित अधिनियम के अंतर्गत अवकाश घोषित किया गया है, इसलिए 28 सितंबर को बैंको का चैथा शनिवार का अवकाश होने के फलस्वरूप उक्त दिनांक को नाम-निर्देषन पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे। 29 सितंबर को रविवार का सार्वजनिक अवकाश होने से उक्त तिथि को भी नाम-निर्देशन पत्र नही लिए जाएंगे।

30 सितंबर को दोपहर 3 बजे के बाद किसी को नहीं मिलेगा प्रवेश  रिटर्निंग अधिकारी अभयसिंह खराडी ने बताया कि 30 सितंबर, सोमवार को नाम निर्देशन पत्र दोपहर 3 बजे तक ही लिए जाएंगे। नाम-निर्देशन फार्म जमा करने आने वाले अभ्यर्थी अंतिम समय के पूर्व तक समस्त प्रस्तावकों के साथ वाछित/ आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र के साथ रिटर्निग आफिसर झाबुआ के कक्ष क्र. 7 में उपस्थित हो जाएं, कक्ष के अंदर आने के बाद नामांकन फार्म जमा होने तक बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। शेष रहे दस्तावेज की कमी पूर्ति हेतु पृथक से समय भी नहीं दिया जाएगा।

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