गोशाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज | Goushala prabandh samiti ke padadhikariyo va sadasyo pr pashu krurta adhiniyam ke tahat mamla darj

गोशाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज

गोशाला प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों व सदस्यों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज

मुरैना (संजय दीक्षित) - देवरी स्थित गौशाला की पूर्व प्रबंधन समिति के एक दर्जन पदाधिकारियों व सदस्यों के विरुद्ध सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज किया गया है। प्रभारी मंत्री लाखन सिंह के निर्देशन में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। प्रभारी मंत्री ने 17 अगस्त को गौशाला का निरीक्षण  कर एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया था। देवरी गौशाला में आए दिन गोवंश की मौतों की खबर के बाद प्रभारी मंत्री 17 अगस्त को गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे ।उनके सामने ही मृत गोवंश को जेसीबी से उठाकर ले जाया जा रहा था। प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर व निगम के अधिकारियों को तत्काल मौके पर तलब किया और समिति भंग कर उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया था। प्रभारी मंत्री ने 27 अगस्त को गौशाला का भ्रमण किया। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री बैठक में गौशाला की हालत सुधारने के निर्देश दिए थे लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ उनकी गौशाला की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी और कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री के निर्देशन पर अध्यक्ष सचिव और सदस्य सहित करीब एक दर्जन लोगों पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। समिति में कुछ व्यापारी भी सदस्य थे लेकिन वे सक्रिय रूप से नहीं जुड़े थे इस प्रकरण में उनको भी आरोपी बनाया गया है। गौशाला समिति के अध्यक्ष वेदपाल झा, सचिव संजीव खेमरिया, सदस्य मनोज शर्मा, राघवेंद्र तोमर, शिवराज शर्मा, अजय राजौरिया, प्रकाश अग्रवाल, अनिल सिंघल, दीपक मोदी, मनोज जैन, संजीव शर्मा ,हरि ओम पुरी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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