फिरौती के लिये 15 वर्षिय बालक का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
फिरौती के लिये 15 वर्षिय बालक का अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार
जबलपुर - दिनांक 1/8/19 को नाबालिक बालक संजीव कुमार मेहतो उम्र 15 साल निवासी 208/2 बिद्यानगर जीसीएफ स्टेट घमापुर कै गुम जाने की सूचना पप्पू कुमार मेहतो द्वारा दिनांक 2/8/19 को थाना घमापुर में दी गई, सूचना पर 591/19 धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
अपहृत का नाबालिक बालक होने के कारण पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह द्वारा तलाश पतासाजी करते हुये अतिशीघ्र बालक की दस्तयाबी किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये, आदेश के पालन में अति.पुलिस आधीक्षक दक्षिण डॉ संजीव उइके एवं नगर पुलिस अधीक्षक रांझी श्री धर्मेश दीक्षित के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी घमापुर श्री दिलीप श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम गठित की गयी।
पतासाजी के दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 4/8/19 को अज्ञात नंबर से पप्पू कुमार मेहतो को फोन कर पांच लाख की फिरौती की मांग की गई । सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुये सायबर सेल की मदद से पतासाजी की गयी तो जिस नम्बर से फोन किया गया था का उपयोग छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह पिता सरदार सिंह उर्फ योगेंद्र सिंह ठाकुर ग्राम तिलखन थाना बैकुंठपुर जिला रीवा द्वारा करना पाया गया।
तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक पार्टी उक्त पते पर रवाना की गई, पार्टी द्वारा पतासाजी की गयी तो ज्ञात हुआ कि छोटू उर्फ युवराज सिंह नाम का व्यक्ति अपहृत बालक के साथ गांव में देखा गया है जिसकी नागर गांव लोनावाडा जिला पूना महाराष्ट्र जाने की जानकारी ज्ञात हुई जिस पर तत्काल सउनि विश्वेश्वर वर्मा, आरक्षक जयप्रकाश तिवारी, आशीष तिवारी की एक टीम बताये पते पर रवाना की गई उक्त टीम द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से संदेही छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह को घेराबंदी कर धर दबोचा जिसके कब्जे से उक्त अपहृत बालक को मुक्त कराया गया।
आरोपी छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह उम्र 28 वर्ष की विधिवत गिरफ्तारी कर ट्रांजिट रिमांड प्राप्त कर जबलपुर लाकर मान्नीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, मान्नीय न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल निरूद्ध कराया गया है।
उल्लेखनीय है कि आरोपी छोटू सिंह उर्फ युवराज सिंह रीवा जिले का शातिर अपराधी है जिसके विरुद्ध थाना बैकुंठपुर एवं सगरा में एक दर्जन से अधिक प्रकरण अवैध वसूली, मारपीट, नकबजनी, लूट जैसे गंभीर प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है यह आरोपी थाना सगरा जिला रीवा के अप.क्र.69/19 धारा 341,392, 411 के प्रकरण में अभी भी फरार है जिसकी सूचना संबंधित थाने को भी दी गयी है ।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री अमित सिंह द्वारा अपहृत बालक को मुक्त कराने वाली टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।
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