रीवा में बड़ी कार्रवाई: तीन राशन दुकानें निलंबित, फर्जीवाड़ा करने वाले सेल्समैनों पर एफआईआर दर्ज

    रीवा में बड़ी कार्रवाई: तीन राशन दुकानें निलंबित, फर्जीवाड़ा करने वाले सेल्समैनों पर एफआईआर दर्ज

    रीवा। रीवा नगर निगम क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ है। कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के कड़े रुख और निर्देश के बाद खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने तीन राशन दुकानों पर छापामार कार्रवाई की। जांच में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर तीनों दुकानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं गड़बड़ी करने वाले सेल्समैनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर (FIR) दर्ज कराई गई है।

    अपात्रों का अंगूठा लगवाकर निकाला जा रहा था राशन जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश ताण्डेकर ने बताया कि शहर के वार्ड क्रमांक 35, वार्ड क्रमांक 1 और वार्ड क्रमांक 19 बी की उचित मूल्य दुकानों की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। शिकायत की तस्दीक के लिए नायब तहसीलदार हुजूर, सहायक आपूर्ति अधिकारी और सहकारिता निरीक्षक की एक संयुक्त जांच टीम गठित की गई।

    जांच के दौरान टीम ने पाया कि इन दुकानों के सेल्समैनों द्वारा बेहद शातिर तरीके से अपात्र व्यक्तियों के अंगूठे लगवाकर (फर्जी बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग कर) राशन का अवैध वितरण व गबन किया जा रहा था। इसे गंभीर अपराध और शासकीय नियमों का उल्लंघन मानते हुए प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया।

    इन सेल्समैनों पर दर्ज हुआ मुकदमा अधिकारियों के मुताबिक, दोषी सेल्समैनों के खिलाफ मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) नियंत्रण आदेश 2015 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1966 (Essential Commodities Act) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया है। सिविल लाइन थाने में जिन सेल्समैनों पर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

    1. अजहर अहमद (सेल्समैन - वार्ड क्रमांक 35)

    2. यूनिस खान (सेल्समैन - वार्ड क्रमांक 1)

    3. विजय कुमार सोंधिया (सेल्समैन - वार्ड क्रमांक 19 बी)

    उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, 31 जुलाई तक मिलेगा राशन दुकानें निलंबित होने के बाद आम जनता को राशन के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए जिला आपूर्ति विभाग ने तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर दी है। प्रभावित उपभोक्ता अब इन नजदीकी दुकानों से अपना राशन ले सकेंगे:

    • वार्ड क्रमांक 35 के उपभोक्ता: अब महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार (वार्ड क्रमांक 37) की दुकान से राशन ले सकेंगे।

    • वार्ड क्रमांक 1 के उपभोक्ता: इन्हें सरस्वती महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार (वार्ड क्रमांक 2 ए) की दुकान से संबद्ध किया गया है।

    • वार्ड क्रमांक 19 बी के उपभोक्ता: ये प्रियदर्शिनी महिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार (वार्ड क्रमांक 19 ए) की राशन दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

    प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त दुकानों पर राशन का वितरण 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सभी संबंधित उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित अंतिम तिथि से पहले अपनी नई आवंटित दुकानों पर पहुंचकर अपना पात्रता अनुसार राशन प्राप्त कर लें।

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