ई-कृषि यंत्र पोर्टल से किसानों को मिलेगा ट्रैक्टर और सिंचाई उपकरणों पर भारी अनुदान Aajtak24 News

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रीवा - जिले के किसानों को उन्नत और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कृषि विभाग ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान (सब्सिडी) की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब किसान 'ई-कृषि यंत्र पोर्टल' के माध्यम से ट्रैक्टर, पावर टिलर और सिंचाई उपकरणों पर पात्रतानुसार अनुदान का लाभ ले सकते हैं।

पंजीयन की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि पोर्टल पर पंजीयन के लिए किसान का आधार कार्ड (UIDAI) अनिवार्य है। किसान अधिकृत फिंगरप्रिंट स्कैनर डिवाइस या अपनी फोटो अपलोड करके पोर्टल पर पंजीयन करा सकते हैं। आवेदन के साथ एक स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि पिछले वर्षों में उन्होंने निर्धारित अवधि के भीतर उस विशेष यंत्र पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है।

पसंद का विक्रेता और मोलभाव की सुविधा

पंजीयन सफल होते ही किसान के मोबाइल पर एक एसएमएस (SMS) और विशेष कोड प्राप्त होगा। इस कोड के माध्यम से किसान जिले के किसी भी अधिकृत विक्रेता (डीलर) के पास जाकर अपना आवेदन खुलवा सकता है। पोर्टल पर विक्रेताओं की पूरी सूची उपलब्ध रहेगी, जिससे किसान अपनी पसंद के अनुसार उपकरण का चुनाव और मोलभाव कर सकेंगे।

समय सीमा और कड़े नियम

पोर्टल की व्यवस्था के अनुसार, पंजीयन के बाद किसान को अधिकतम 10 दिनों के भीतर अपना उपकरण खरीदना अनिवार्य होगा। यदि इस समय सीमा में खरीदी नहीं की जाती है, तो पंजीयन अपने आप निरस्त हो जाएगा और वह किसान अगले 6 माह तक दोबारा आवेदन नहीं कर पाएगा।

किसे, कितना और कब मिलेगा लाभ?

  • उपकरण सीमा: एक किसान एक साल में अधिकतम दो उपकरणों के लिए आवेदन कर सकता है।

  • पुनरावृत्ति: स्वचलित और शक्ति चलित पंप के लिए 5 साल बाद तथा सिंचाई पाइप, ड्रिप सिस्टम, और स्प्रिंकलर जैसे उपकरणों के लिए 7 साल बाद ही दोबारा सब्सिडी का लाभ लिया जा सकेगा।

  • ट्रैक्टर अनिवार्य: यदि किसान ट्रैक्टर से चलने वाले यंत्रों के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसके पास उपयुक्त हॉर्सपावर का ट्रैक्टर होना जरूरी है।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अनुदान का वितरण "पहले आएं-पहले पाएं" की सूची के आधार पर किया जाएगा। अतः किसान जल्द से जल्द पोर्टल पर पंजीयन कर इस सरकारी योजना का लाभ उठाएं।

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