कलेक्टर मऊगंज ने सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाने पर लगाई रोक Aajtak24 News

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी

मऊगंज - जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में आक्रोश एवं तनाव को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मऊगंज संजय कुमार जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।  कलेक्टर ने सोशल मीडिया यूट्यूब, फेसबुक, वाट्सएप, ट्विटर आदि पर भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं, पोस्ट, वीडियो या रील्स को अपलोड या फॉरवर्ड अथवा वायरल करने पर तत्काल रोक लगा दी है। यह कदम अपुष्ट खबरों के प्रसारण से उत्पन्न होने वाले संभावित आक्रोश और कानून-व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है।  कोई भी व्यक्ति या संस्थाएं भ्रामक एवं अपुष्ट सूचनाएं सोशल मीडिया पर अपलोड या फॉरवर्ड अथवा वायरल नहीं करेंगे।  समस्त व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को निर्देश है कि वे तथ्यहीन, अफवाह फैलाने वाले, या तनाव निर्मित करने वाले मैसेज प्रसारित न होने दें। नागरिकों को किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करने और अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड न करने का निर्देश दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति लिए बिना कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।  

कलेक्टर ने जारी आदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए होटल, लॉज, सिम कार्ड विक्रेताओं, कियोस्क संचालकों और मकान मालिकों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। होटल या लॉज संचालक रुकने वाले समस्त लोगों की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूप में संकलित करें और उनके वैध दस्तावेजों की जांच करें।  सिम कार्ड विक्रय के दौरान वैध दस्तावेजों का सावधानी से निरीक्षण/जांच करें और संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया का पालन करें। ऑनलाइन भुगतान या रुपये हस्तांतरण के लिए आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में एक रजिस्टर में संधारित करें।  किरायेदारों की जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में तत्काल निकटस्थ थाने पर उपलब्ध कराएँ और बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति को मकान, फ्लैट, दुकान किराए पर नहीं दें। प्रतिष्ठान संचालक व्यापारी अपने यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी समस्त वैध दस्तावेजों के साथ तत्काल निकटस्थ पुलिस थाना पर प्रदान करें।  

कलेक्टर ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं आयुध अधिनियम 1959 के तहत दण्डनीय कार्यवाही होगी। यदि जांच के दौरान कोई भी व्यक्ति ऐसी पोस्ट अपलोड या फारवर्ड करने में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। चूंकि यह आदेश जिले के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिशः तामील कराना संभव नहीं है। अत: सर्वसाधारण को सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को विभागीय संसाधनों से आदेश का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा है।

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