सख्त निर्देश और रिपोर्ट तलब
DEO कार्यालय ने सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (BEOs) से शिक्षकों की ज्वाइनिंग रिपोर्ट मांगी है। विशेष रूप से धरसींवा, अभनपुर, आरंग और तिल्दा विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को 22 जुलाई, 2025 तक यह रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
DEO के आदेश में क्या है?
रायपुर DEO ने संबंधित BEOs को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 2-24/2024/20-तीन दिनांक 02.08.2024 एवं दिनांक 28.04.2025 के अनुपालन में शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसके तहत विभिन्न शालाओं में अतिशेष (surplus) शिक्षकों का काउंसलिंग के माध्यम से जिला, संभाग और राज्य स्तर पर पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। आदेश में आगे कहा गया है कि, "उपरोक्त युक्तियुक्तकरण के तहत जिन शिक्षकों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनका वेतन आहरण आगामी आदेश पर्यन्त रोकते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे।" हालांकि, यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई है।सभी BEOs को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के परिपालन में की गई कार्रवाई की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी 22 जुलाई, 2025 तक जमा करना सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग की इस सख्ती से उन शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी नई पदस्थापना पर रिपोर्ट नहीं किया है।