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सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने ही जारी कर दिया निगमायुक्त के अधिकार क्षेत्र का आदेश aadesh Aajtak24 News |
इंदौर - नगर निगम इंदौर में जो हो जाए वही कम लगता है। एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है। ताजा मामला यह है कि नगर निगम के यातायात विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (एसई) ने एक ऐसा ही आदेश जारी कर दिया है, बताया जाता है कि इस आदेश को जारी करने का उन्हें अधिकार ही नहीं। निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार सिर्फ निगमायुक्त को ही है। उक्त आदेश को देखने से यह भी प्रतीत होता है कि संबंधित सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने अपने से वरिष्ठ अपर आयुक्त को भी प्रतिलिपि भेजी है, उनसे आदेश जारी करने के लिए अनुमोदन नहीं लिया है। जानकारी अनुसार नगर निगम के यातायात परिवहन एवं प्रबंधन विभाग के कार्यपालन यंत्री (एसई) ने 27 जून को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में एक मस्टर श्रमिक राजा श्रीवास्तव जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है उसकी बीई सिविल की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए उपयंत्रियों के सहायक का दायित्व सौंपा है। साथ ही निर्माण कार्यों के सतत निरीक्षण की भी जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं श्रीवास्तव का कंप्यूटर संबंधित कार्य आउट सोर्स कंपनी के ऑपरेटर को सौंपा है। मामले में कानून के जानकार अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार एक मस्टर कर्मचारी को निर्माण कार्यों के निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपने का अधिकार सिर्फ निगमायुक्त को ही है। साथ ही इस प्रकार के अन्य दायित्वों को सौंपना भी निगमायुक्त का ही अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद भी एक सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने किस प्रकार ऐसा आदेश जारी किया यह समझ के बाहर है।
उपकृत करने के लिए सौंपी जिम्मेदारी
विभागीय सूत्र बताते हैं कि श्रीवास्तव को उपकृत करने के लिए सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। हालांकि जो आदेश सुपरीटेंडेंट इन इंजीनियर द्वारा जारी किया गया है वह उन्हें जारी करने का अधिकार नहीं है। मामला इतना गंभीर है कि कई वरिष्ठ आला अधिकारी मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। मामले में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर वैभव देवलासे से भी चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी फोन रिसीव नहीं किया। अब देखना है कि मामले में निगमायुक्त शिवम वर्मा कोई एक्शन लेते हैं या नहीं। यातायात परिवहन एवं प्रबंधन विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर द्वारा जारी किए गए आदेश के संबंध में चर्चा के लिए निगमायुक्त शिवम वर्मा से उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने काल रिसीव नहीं किया नहीं कोई रिप्लाई दिया।