बिना अनुमति के काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी: गौलापार में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 150 से अधिक प्लॉट ध्वस्त dhawast Aajtak 24 News


बिना अनुमति के काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी: गौलापार में प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, 150 से अधिक प्लॉट ध्वस्त dhawast Aajtak 24 News

हल्द्वानी/नैनीताल - उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के गौलापार में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन ने गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने देवला तल्ला पजाया इलाके में बिना अनुमति के विकसित किए जा रहे लगभग डेढ़ सौ अवैध प्लॉटों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई से अवैध प्लाटिंग माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गौलापार के इस क्षेत्र में करीब तीन हेक्टेयर भूमि पर बिना किसी वैध अनुमति के अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा था। जिला विकास प्राधिकरण को इसकी सूचना मिलने के बाद पहले ही अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ चालान और नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, इसके बावजूद भी अवैध निर्माण कार्य जारी रहा, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने का निर्णय लिया।

गुरुवार को सचिव प्राधिकरण विजय नाथ शुक्ला और सिटी मजिस्ट्रेट एवं प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेई के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की एक बड़ी टीम देवला तल्ला पजाया पहुंची। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध रूप से बनाए गए प्लॉटों की नींव और अन्य निर्माणों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सीओ नितिन लोहनी और बनभूलपुरा थाना के एसओ नीरज भाकुनी के साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे।


कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौके पर जमा हो गए, जिनमें से कई ने दावा किया कि उन्होंने यह जमीन खरीदी है और वे वैध तरीके से प्लाटिंग कर रहे थे। हालांकि, सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने उनके दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि बिना प्राधिकरण की अनुमति के किसी भी प्रकार की प्लाटिंग या निर्माण कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई अवैध निर्माणकर्ताओं के लिए एक कड़ा संदेश है कि नियमों का उल्लंघन करने पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह दंडनीय होगा।


प्राधिकरण के संयुक्त सचिव एपी वाजपेई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस अवैध प्लाटिंग के संबंध में पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भविष्य में भी हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग और निर्माण कार्यों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति या बिल्डर यदि कॉलोनी काटने या प्लाटिंग करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


गौरतलब है कि हल्द्वानी शहर के कई क्षेत्रों से अवैध प्लॉटिंग और प्लाटिंग के नाम पर डेमोग्राफी चेंज करने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने गौलापार में यह बड़ी कार्रवाई की है, ताकि अवैध निर्माणों पर लगाम लगाई जा सके और क्षेत्र के विकास को नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके। प्रशासन की इस सख्ती से अवैध प्लाटिंग करने वालों में दहशत का माहौल है, और यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगेगा।




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