कांकेर जिले में मतदान दिवस पर सभी श्रमिकों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश, कलेक्टर का आदेश जारी All workers will get paid leave on polling day in Kanker district, Collector's order issued |
उत्तर बस्तर कांकेर – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ में आगामी 13 नवम्बर को तथा सीमावर्ती राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में 20 नवम्बर को होने वाले विधानसभा उप-निर्वाचन को देखते हुए कांकेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश का आदेश जारी किया गया है। कांकेर जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के आदेश का पालन करते हुए यह घोषणा की है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सवैतनिक अवकाश का प्रावधान
इस आदेश के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख की उपधारा के तहत सभी औद्योगिक उपक्रमों, निजी संस्थानों, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। अधिनियम के अनुसार, अवकाश के कारण किसी भी कर्मचारी की मजदूरी में कटौती या कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी ऐसा है जिसे आम दिनों में इस प्रकार के अवकाश का वेतन नहीं मिलता, तो उसे उस दिन की मजदूरी दी जाएगी जो उसे कार्यरत रहने की स्थिति में मिलती।
अवकाश के उल्लंघन पर 500 रुपये का जुर्माना
यदि कोई नियोक्ता इस आदेश का उल्लंघन करता है और अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने से इंकार करता है, तो उसके खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने स्पष्ट किया है कि कारखाना अधिनियम 1948 और छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले सभी कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जनप्रतिनिधि अधिनियम का पालन अनिवार्य
यह कदम नागरिकों को मतदान के लिए प्रेरित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को स्वतंत्र और बिना आर्थिक हानि के मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।