खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने समितियों को दिये विस्तृत दिशा निर्देश Collector gave detailed guidelines to the committees regarding preparation for Kharif marketing year 2024-25.

खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 की तैयारी के संबंध में कलेक्टर ने समितियों को दिये विस्तृत दिशा निर्देश Collector gave detailed guidelines to the committees regarding preparation for Kharif marketing year 2024-25.



 सूरजपुर  -  खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत धान खरीदी की तैयारी के संबंध में कलेक्टर श्री एस जयवर्धन की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में समिति प्रबंधक, ऑपरेटर और शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित अंबिकापुर की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने समितियों को खरीदी संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने किसानों के लिए उपार्जन केंद्रों पर सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी और फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समिति स्तर पर सफाई, फेसिंग, तारपोलिन और डेनज जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए चेक लिस्ट तैयार करने की बात कही। कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उपार्जन केंद्रों पर धान खरीदी की अवधि, न्यूनतम समर्थन मूल्य, औसत अच्छी गुणवत्ता के मानक, खाद्य विभाग का टोल फ्री नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदर्शित की जाए।

ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें:

  1. धान खरीदी अवधि: 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक।

  2. टोकन प्रणाली:

    • लघु और सीमांत किसान (25 एकड़ तक रकबा) को अधिकतम दो बार टोकन मिलेगा।
    • किसान जिनका रकबा 5 एकड़ से अधिक है, उन्हें तीन बार टोकन मिलेगा।
    • टोकन प्राप्त करने के लिए किसान उपार्जन केंद्र या "टोकन तोहार हाथ" ऐप का उपयोग कर सकते हैं।

    (नोट: "टोकन तोहार हाथ" ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है और पुराने वर्जन को डिलीट कर नया वर्जन इंस्टॉल करना होगा।)

  3. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण:
    धान की खरीदी शत-प्रतिशत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से की जाएगी। अगर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ओटीपी सत्यापन संभव नहीं है, तो उपार्जन केंद्र के ट्रस्टेड पर्सन द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा।

  4. धान की गुणवत्ता:
    किसानों से अपेक्ष‍ा की जाती है कि वे अपने धान को अच्छे से सुखाकर लाएं, जिसमें नमी 17 प्रतिशत से अधिक न हो।

महत्वपूर्ण दस्तावेज:
धान का परिवहन करते समय किसानों को अपना टोकन, ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा।

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