बालाघाट में दहेज सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए आवेदन की तिथि 18 नवम्बर तक बालाघाट में दहेज सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए आवेदन की तिथि 18 नवम्बर तक |
बालाघाट - दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 (ख) (4) के तहत जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने दहेज सलाहकार बोर्ड के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अनुसार, बोर्ड में 5 सदस्य होंगे, जिनमें से 2 महिला सदस्य होंगे। इच्छुक व्यक्ति 18 नवम्बर तक आवेदन कलेक्टर कार्यालय के प्रथम तल स्थित कक्ष नंबर 222 में जमा कर सकते हैं।
बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और बैठकें प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएंगी। बोर्ड की बैठकों में कम से कम तीन सदस्य मौजूद रहेंगे, अन्यथा बैठक अधूरी मानी जाएगी। यदि कोई सदस्य तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी।
अध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी, जबकि उनकी अनुपस्थिति में अन्य सदस्य अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। सलाहकार बोर्ड का संयोजक बैठक के कार्यवृत को सभी सदस्यों को 15 दिनों के भीतर भेजेगा।
यह कदम दहेज प्रथा के खिलाफ कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के लिए उठाया जा रहा है।