बुधनी निर्वाचन क्षेत्र में 11-13 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित, मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध Dry day declared from 11-13 November in Budhni constituency, ban on sale of liquor

 

बुधनी निर्वाचन क्षेत्र में 11-13 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित, मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध Dry day declared from 11-13 November in Budhni constituency, ban on sale of liquor


सीहोर -  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 156-बुधनी विधानसभा उप निर्वाचन के तहत मतदान दिवस 13 नवम्बर, 2024 के मद्देनज़र, बुधनी विधानसभा क्षेत्र से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में 11 नवम्बर को सांय 06:00 बजे से 13 नवम्बर, 2024 को मतदान समाप्ति तक शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान, बुधनी निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों से मदिरा का क्रय-विक्रय, आयात-निर्यात, प्रदाय और परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, होटल, आहार गृह, क्लब, और अन्य सार्वजनिक या निजी स्थानों पर स्पिरिट युक्त, किण्वित या मादक पदार्थों का विक्रय/वितरण भी निषेध रहेगा।

यह कदम मतदान के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उठाया गया है।

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