परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी: अधिक किराया वसूलने पर करें शिकायत Transport Department issued advisory: Complain about overchargingTransport Department issued advisory: Complain about overcharging |
बेमेतरा - छत्तीसगढ़ के परिवहन विभाग ने प्रक्रम वाहनों पर निर्धारित किराया दर और छूट प्राप्त योग्य व्यक्तियों की जानकारी को स्पष्ट करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। जिले के मुख्य नगरों के बस स्टैण्डों जैसे बेमेतरा, साजा, नवागढ़, बेरला, थानखम्हरिया, देवकर, नांदघाट, और संबलपुर में किराया दर की जानकारी वाले पोस्टर (पलैक्स) दृष्टिगत स्थलों पर लगाए गए हैं। इसके साथ ही, सभी प्रक्रम वाहनों में किराया सूची से संबंधित रेडी रेकनर भी चस्पा किए गए हैं।
यात्री परिवहन विभाग की वेबसाइट https://cgtransport.gov.in पर जाकर 'बस फेयर कैल्कुलेटर' विकल्प में दिए गए लिंक https://cgtransport.gov.in/BusFairCalculator.aspx के माध्यम से दूरी के हिसाब से किराया का गणना कर सकते हैं।
परिवहन विभाग ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा करते समय वाहन परिचालक द्वारा वसूले जा रहे किराये का मिलान सूची में दिए गए किराये से करें और तभी भुगतान करें। यदि किसी वाहन मालिक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किराया वसूला जाता है, तो यात्री टिकट के साथ लिखित आवेदन देकर जिला परिवहन कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।