प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य Registration on NFDP is mandatory under Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Yojana

प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत एनएफडीपी पर पंजीकरण अनिवार्य Registration on NFDP is mandatory under Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Yojana

बालोद -  केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों का लाभ प्राप्त करने के लिए एन.एफ.डी.पी. (नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। सहायक संचालक मछली पालन ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी मत्स्य पालकों, मत्स्य पालन समूहों और समितियों के लिए एक कार्य आधारित पहचान का डाटाबेस तैयार करना है, ताकि भारतीय मत्स्य पालन को औपचारिकता प्रदान की जा सके।

उन्होंने कहा कि भविष्य में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के तहत सभी मत्स्य पालन से संबंधित योजनाओं के लाभ लेने के लिए पंजीकरण आवश्यक होगा। पंजीकरण के लिए सभी मत्स्य पालन कार्यों से जुड़े लोग च्वाईस सेंटर के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। यदि परिवार के सभी सदस्य मत्स्य पालन में संलग्न हैं, तो प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत रूप से पंजीकरण किया जाएगा।

पंजीकरण के बाद मत्स्य विभाग द्वारा सत्यापन के बाद, प्रत्येक मत्स्य कृषक के बैंक खाते में 80 रुपये का लाभ सरकार की ओर से मिलेगा। इसके अलावा, कॉमन सर्विस सेंटर (च्वाईस सेंटर) को प्रत्येक एंट्री पर 18 रुपये कमीशन प्राप्त होगा।

पंजीकरण के लिए मत्स्य कृषकों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और आधार लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की आवश्यकता होगी। प्रारंभ में पंजीकरण के बाद अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, और मत्स्य विभाग से सत्यापन के बाद स्थायी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सहायक संचालक ने सभी मत्स्य कृषकों से अधिक से अधिक पंजीकरण कराने की अपील की है। 

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