प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम निलंबित, अनुशासनहीनता के आरोप Aarop Aajtak24 News


प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम निलंबित, अनुशासनहीनता के आरोप Aarop Aajtak24 News

सरगुजा - थाना मणीपुर के निवासी लालमन कुशवाहा ने 28 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 27 अक्टूबर 2024 को बस स्टैंड चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक देवनारायण नेताम ने उनकी मारपीट की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सरगुजा श्री योगेश पटेल (भा.पु.से) ने प्राथमिक दृष्टिया यह पाया कि प्रधान आरक्षक ने घोर अनुशासनहीनता प्रदर्शित की है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए देवनारायण नेताम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय रक्षित केन्द्र, अंबिकापुर रहेगा, और नियमानुसार गुजारा भत्ता भी दिया जाएगा। इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस प्रशासन अनुशासन और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है।

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