सर्पदंश से हुई मृत्यु पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत Financial assistance of Rs 4 lakh approved on death due to snakebite

 

सर्पदंश से हुई मृत्यु पर 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत Financial assistance of Rs 4 lakh approved on death due to snakebite


सक्ति - राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड-6 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से होने वाली क्षति के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता अनुदान के तहत 4 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

डिप्टी कलेक्टर श्री विश्वास कुमार के अनुसार, सक्ती जिले के तहसील अड़भार के ग्राम अड़भार निवासी स्वर्गीय श्री राजेंद्र रात्रे की सर्प काटने के कारण मृत्यु हो गई। उनके निकटतम वारिस, पिता श्री डोरी लाल रात्रे को यह सहायता राशि राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन प्रदान की जाएगी।

यह सहायता राशि मृतक के परिवार को उनके दुखद निधन के बाद आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास है।

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