खरगोन पुलिस ने की अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही karyawahi Aajtak24 News

 

खरगोन पुलिस ने की अवैध गौवंश तस्करों के विरुद्ध की बड़ी कार्यवाही karyawahi Aajtak24 News

खरगोन - पुलिस महानिरीक्षक इंदौर जोन इंदौर (ग्रामीण) श्री अनुराग तथा उप पुलिस महानिरीक्षक निमाड रेंज खरगोन श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के आदेशानुसार अवैध गौवंश तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया था । उक्त निर्देशो के परिपालन मे पुलिस अधीक्षक खरगोन श्री धर्मराज मीना व अति. पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्री मनोहरसिंह बारीया के द्वारा जिला खरगोन के समस्त अनुविभागीय अधिकारी पुलिस व समस्त थाना प्रभारियो को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया है । इसी तारतम्य में चौकी हेलापड़ावा थाना चैनपुर पर अवैध गौवंश तस्कर के विरूद्व कार्यवाही की गई है । 

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 15.09.2024 को चौकी हेलापड़ावा पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि, 02 पंजाब पासिंग ट्रक क्रमांक PB11 CF9277 एवं PB02DM6221 जिसमे क्रूरतापूर्वक अवैध गौवंश है, जो थोड़ी देर के बाद चित्तोड़गढ-भुसावल हाईवे चौकी हेलापडावा के सामने से गुजरने वाला है। मुखबिर की सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के द्वारा चौकी हेलापडावा के सामने तत्काल बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी की गई व मुखबिर के बताए सूचना के दोनों ट्रको के आने का इंतजार किया। थोड़ी देर के बाद मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक क्रमांक PB11CF9277 एवं PB02DM6221 आती दिखाई दी, जिसे चौकी के सामने पुलिस टीम ने घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया पर दोनों ट्रको के चालक ने पुलिस की नाकाबंदी देख गाड़ी तेज गति से भगाकर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को टक्कर मारता हुआ आगे निकाल लिया जिसका पुलिस टीम ने पीछा किया। ट्रक के वाहन चालकों ने पुलिस टीम को पीछे आता देख ट्रक को छोड़ कर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम ने पीछा कर घेराबंदी कर पकड़ा। पुलिस टीम ने दोनों रोके गए ट्रको को चेक करने पर उन्मे 17-17 कुल 34 गौवंश क्रूरतापूर्वक भरे हुए पाए गए। पुलिस टीम ने ट्रक क्रमांक PB11CF9277 के वाहन चालक से उनका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम संदीप पिता कश्मीरसिंह मेहरा उम्र 33 साल निवासी म.नं. 1823 गोल्डन एवेन्यु दशमेश नगर जोडा फाटक 14 नंबर गुरूद्वारा के पास अमृतसर ग्रामीण पंजाब का होना बताया व दूसरे ट्रक PB02DM6221 के दोनों व्यक्तियों ने उनका नाम दिलबागसिंह पिता प्रितमसिंह राय जाति जाट उम्र 45 साल निवासी दादुपुरा रोड़ मजिन्डा थाना मजिन्डा जिला अमृतसर पंजाब व राजा पिता गुरमितसिंह मसिह जाति क्रिश्चन उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम धर्मकोट रंधावा तहसील डेराबाबा नानक जिला गुरदासपुर पंजाब का होना बताया। पकड़े गए तीनों व्यक्तियों से गौवंश परिवहन करने के संबंध मे दस्तावेज आदि मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया पुलिस टीम ने क्रूरतापूर्वक भरे हुए 34 गौवंशो को पुलिस टीम के द्वारा मुक्त कराया गया है व तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस टीम ने दोनों ट्रको को जप्त कर गिरफ़्तारशुदा आरोपी संदीप के विरुद्ध थाना चैनपुर पर अपराध क्रमांक 320/24 धारा- 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम व दिलबागसिंह एवं राजा अपराध क्रमांक 320/24 धारा- 4,6,9 म.प्र.गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम व 11 (घ) पशु क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। 



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