पुलिस थाना मण्डलेश्वर में जनता को नए कानूनों की जानकारी दी di Aajtak24 News

 

पुलिस थाना मण्डलेश्वर में जनता को नए कानूनों की जानकारी दी di Aajtak24 News 

खरगोन - पुलिस थाना मण्डलेश्वर में जनता को नए कानूनों की जानकारी देने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें एस डी एम अनिल जैन एस डी ओ पी मनोहर सिंह गवली जिला न्यायालय के सहायक लोक अभियोजक प्रदीप सिंह अलावा प्रकाश सोलंकी एवं टी आई दीपक यादव ने एक जुलाई से लागू तीन नए कानूनों की जानकारी दी । नया भारत नया विधान  के तहत 150 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली बदली गई है। नए कानूनों के लागू  होने से महिलाओं और बच्चो के विरुध्द होने वाले अपराधों में त्वरित न्याय एवं तुरन्त दण्ड मिलने की सुदृढ़ व्यवस्था है।अंग्रेजो के जमाने के कानून भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू हो गया है।दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बदले अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू है। नई व्यवस्था में दण्ड के स्थान पर न्याय की अवधारणा का महत्व बढ़ गया है।महिलाओं के लिये नए कानून में काफी बदलाव किए है।लैंगिक अपराध में अब पीड़ित महिला की रिपोर्ट महिला पुलिस ही लिखेगी वीडियो रिकार्डिंग से भी महिलाएं बयान दे सकेंगी। नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वालो को अब मृत्यु दंड दिया जाएगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को 10 साल जेल में बीताना होंगा।कार्यशाला में राजीव काले ओम प्रकाश अग्रवाल महेन्द्र सिंह सोलंकी गणेश मामा पाटीदार  विजय कुमार बड़ोले नवीन अग्रवाल कमलेश भार्गव डॉ रमेशचंद राठौड डॉ अमित पाटीदार ब्रम्हदत्त चौहान हरि गाडगे वासु चौबे अंतिम गोयल शहजाद खान  सहित गणमान्य नागरिक शामिल थे।



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