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पेट्रोल पंप बेचकर की धोखाधड़ी तीन आरोपियों पर केस दर्ज darj Aajtak24 News |
देवास - जिले के हाटपीपल्याया थाना अंतर्गत ग्राम नेवरी के सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप रावल भाई अशोक रावल और राजेश गुप्ता के खिलाफ राजकुमार भटनागर निवासी इंदौर की शिकायत पर धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों ने फरियादी को पेट्रोल पंप बेचकर उसके साथ धोखाधड़ी की थी। हाटपीपल्या पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी राजकुमार भटनागर निवासी यादवनंद नगर इंदौर ने थाना हाटपीपल्या पर प्रदीप रावल अशोक रावल राजेश गुप्ता के विरुद्ध एक शिकायत आवेदन दिया था, जिसमें यह तथ्य सामने आए हैं कि प्रदीप रावल व राजकुमार भटनागर में पेट्रोल पंप बिक्री के संबध में सौदा हुआ था। सौदा 1,12,21,000 रुपए में तय हुआ था। प्रदीप रावल द्वारा राजकुमार भटनागर के पक्ष में पेट्रोल पंप के विक्रय करने के संबंध में अनुबंध पत्र का निष्पादन किया गया था। उसके द्वारा पेट्रोल पंप के संचालन के लिए आम मुख्तयारनामा का निष्पादन भी किया गया था। इसके बाद भी प्रदीप रावल, अशोक रावल और राजेश गुप्ता द्वारा पेट्रोल पंप अपूर्व जायसवाल निवासी बसंत विहार कालोनी इंदौर के पक्ष में विक्रय कर दिया गया। प्रदीप रावल द्वारा इंडियन आयल कंपनी के पेट्रोन पंप का एजेंट और व्यापारी होते हुए यह कार्य किया। थाना हाटपीपल्या पर 23 मई को धारा 420, 467, 468, 471, 409, 506, 452, 34 सहित अन्य धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।