जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर सूरजपुर श्री ने जारी किया जिला बदर का आदेश aadesh Aajtak24 News |
सूरजपुर - पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज श्री अंकित गर्ग (भा.पु.से.) के द्वारा आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही कराने के निर्देश दिए है। जिसके परिपालन में उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर द्वारा जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर सूरजपुर को एक आदतन अपराधी के विरूद्ध जिला बदर के लिए अनुशंसा करते हुए प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर की रिपोर्ट पर जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर सूरजपुर ने दिनांक 08.04.2024 को जिले के आदतन अपराधी राजेश कुमार साहू पिता स्व. राम नारायण साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम खड़गवां, चौकी बसदेई के विरूद्ध जिला बदर का आदेश जारी किया गया है। उप पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री एम.आर.आहिरे (भा.पु.से.) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर जिला दण्डाधिकारी/कलेक्टर सूरजपुर श्री रोहित ब्यास (भा.प्र.से.) द्वारा चौकी बसदेई क्षेत्र के आदतन अपराधी राजेश कुमार साहू उम्र 40 वर्ष ग्राम खड़गवां, चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर, जिला सूरजपुर के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 व 5 के तहत् कार्यवाही करते हुये आदतन अपराधी को दिनांक 08.04.2024 से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित करने का आदेश दिया है। कलेक्टर के फरमान में स्पष्ट कहा गया है कि उक्त आदतन अपराधी को 24 घण्टे के अन्दर जिला से बाहर जाना होगा। जिला सूरजपुर तथा समीपवर्ती राजस्व जिला सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर-रामानुजगंज, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ.ग., सिंगरौली (मध्यप्रदेश) जिला क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर जाने और इस जिले एवं उल्लेखित जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। आदतन अपराधी के विरूद्ध चौकी बसदेई, थाना सूरजपुर में अनाचार, एसटीएससी एक्ट, रास्ता रोकने, मारपीट करने जैसे जैसे कई अपराध दर्ज है एवं 08 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है। उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरजपुर के द्वारा जिले के आमजन से अपील किया गया है कि जिले में शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इस हेतु जिले के आदतन अपराधियों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगा। इस दौरान बदमाश पर पुलिस की सतत निगरानी रहेगी।
District Magistrate/Collector Surajpur issued order for District Badar
Surajpur - Inspector General of Police, Surguja Range, Mr. Ankit Garg (I.P.S.) has given instructions to take action against habitual criminals in District Badar. In compliance of which, a report was sent by the Deputy Inspector General of Police/Senior Superintendent of Police Surajpur to the District Magistrate/Collector Surajpur recommending for District Badar against a habitual criminal. On the report of Umni/Senior Superintendent of Police Surajpur, District Magistrate/Collector Surajpur on 08.04.2024 arrested habitual criminal of the district Rajesh Kumar Sahu, father Late. District Badar order has been issued against Ram Narayan Sahu, aged 40 years, resident of village Khadgawan, Chowki Basdei. On the basis of the report submitted by Deputy Inspector General of Police/Senior Superintendent of Police Surajpur Mr. M.R.Ahire (I.P.S.), District Magistrate/Collector Surajpur Mr. Rohit Beas (I.P.S.) inspected the habitual residence of Chowki Basdei area. While taking action against criminal Rajesh Kumar Sahu, age 40 years, village Khadgawan, Chowki Basdei, police station Surajpur, district Surajpur, under Section 3 and 5 of Chhattisgarh State Security Act 1990, the habitual criminal was expelled for a period of one year from 08.04.2024. Ordered to do. It is clearly stated in the order of the Collector that the said habitual criminal will have to go out of the district within 24 hours. District Surajpur and adjacent revenue districts Surguja, Korba, Balrampur-Ramanujganj, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur (Chhattisgarh), Singrauli (Madhya Pradesh) district area for a period of one year and entry into the limits of this district and the mentioned districts. Will not do. Many crimes like malpractice, STSC Act, blocking the road, assault have been registered against the habitual criminal in Chowki Basdei, police station Surajpur and 08 preventive actions have also been taken. Umni/Senior Superintendent of Police Surajpur has informed the common people of the district. It has been appealed that in order to conduct peaceful Lok Sabha elections in the district, this type of action will continue against the habitual criminals of the district. During this period, there will be constant police surveillance on the miscreants.