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आवश्यक सेवाओं में लगे वाहन रहेंगे मुक्त mukt Aaj Tak 24 News |
नरसिहंपुर - जिला सड़क सरक्षा समिति की बैठकों में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि तथा नगर के सघन एवं व्यस्तम मार्गों पर तथा यातायात के सुचारू संचालन के लिए जनहित में सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1968 की धारा 115 तथा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम के प्रावधानों के तहत भारवाही वाहनों का प्रवेश नरसिंहपुर शहरी क्षेत्र सीमा में प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत लागू किया गया है। पूर्व में जारी आदेश को आंशिक रूप से संशोधित कर नवीन आदेश जारी किया है। जारी संशोधित आदेश के अनुसार भारी माल वाहक जैसे ट्रक, डम्फर, मध्यम भार क्षमता के ट्रक, कृषि कार्यों से भिन्न नियोजन के प्रयोग में लाये जा रहे ट्रेक्टर नरसिंहपुर शहरी क्षेत्र की सीमा में प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। रेलवे स्टेशन से जेल तिराहा तक ट्रांसपोर्ट नगर हेतु वाहनों को नो एंट्री से मुक्त रखा जायेगा। आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों जैसे दुग्ध वाहन, स्वास्थ्य सेवा में लगे वाहन, पुलिस वाहन, पानी टेंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मंडल कार्य में लगे वाहन, एलपीजी/ पेट्रोलियम में लगे वाहन, फायर बिग्रेड, यूरिया/ खाद्य परिवहन वाहन व शासकीय कार्य निर्माण के लिए सामग्री का परिवहन करने वाले वाहन को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णत: मुक्त रखा गया है। उक्त आदेश में विशेष परिस्थितियों में विभागीय अधिकारी की अनुशंसा पर वाहन विशेष को निश्चित समय में छूट के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर को अधिकृत किया गया है। उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर शहर में भारी वाहनों के कारण आये दिन गंभीर दुर्घटनाओं के कारण शहर में नागरिकों के सुचारू आवागमन तथा यातायात व्यवस्था में कठिनाई आने की जानकारी स्थानीय समाचार पत्रों व विभिन्न माध्यमों से लगातार प्राप्त हो रही है। कई घटनाओं में दिन के समय भारी वाहनों के शहर में प्रवेश करने से नागरिकों की मृत्यु तक हुई है, जिसके कारण कानून व्यवस्था को अप्रिय स्थिति निर्मित होती है। इस उद्देश्य से यह संशोधित आदेश जारी किया गया है।