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संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ज़िले भर में 7700 से अधिक बैनर, पोस्टर हटाए गए gaye Aaj Tak 24 News |
बेमेतरा - लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 बीते 16 मार्च को भारत सरकार निर्वाचन आयोग की घोषणा की बाद से ही पूरे ज़िले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से आज 19 मार्च तक 7743 वॉल राइटिंग, पोस्टर, होडिंग,बैनर इत्यादि हटाने की कार्यवाही की गई हैं। सरकारी,सार्वजनिक संपत्तियों से 5304 और निजी संपत्तियों से 2439 प्रचार सामग्रियां हटाने की कार्यवाही की गई है। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा बीते 16 मार्च को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी श्री रणबीर शर्मा ने ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा,बेमेतरा और नवागढ़ के सभी सहायक रिटर्निग ऑफिसरों को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत चिन्हांकित किए गए जगहों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने की तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे। अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी एवं एमसीसी, क़ानून एवं व्यवस्था डॉ अनिल बाजपेयी ने बताया कि आज मंगलवार 19 मार्च तक सार्वजनिक संपत्तियों और निजी संपत्तियों से 7743 बैनर, पोस्टर और वॉल राइटिंग हटाये गये है। इनमें सार्वजनिक संपत्तियों से 5304 और 2439 प्रकरण निजी संपत्तियों से संबंधित हैं। अधिनियम के तहत ज़िले भर में अब तक सार्वजनिक संपत्तियों से 2079 वॉल राइटिंग,1115 पोस्टर,1170 बैनर और 940 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी। इसी प्रकार निजी संपत्तियों से 1297 वॉल राइटिंग, 384 पोस्टर,359 बैनर और 399 अन्य प्रचार सामग्रियों हटाई गयी।