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ग्राम धौराज में एक नाबालिग बालिका के विवाह रोकने की कार्यवाही की गई karyawahi ki gai Aaj Tak 24 News |
दमोह - ग्राम धौराज में एक नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना मिलने पर कलेक्टर श्री चैतन्य के निर्देशानुसार महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी रीतेश पटेल, चाइल्ड हेल्पलाइन से दीपक ठाकुर एवं अनुज तथा थाना बटियागढ़ से आरक्षक राहुल राजपूत द्वारा उक्त बाल विवाह को रोकने की कार्यवाही की गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप राय ने बताया कि सूचना अनुसार ग्राम धौराज में एक नाबालिग बालिका कुमारी पर्वती लोधी उम्र लगभग 15 वर्ष का विवाह निवासी चेतन लोधी से होने जा रहा था जिसकी सूचना मिलते ही संबंधित टीम के द्वारा ग्राम धौराज में बालिका के घर पर उपस्थित होकर माता-पिता सहित समस्त परिजनों को बाल विवाह न करने की समझाइश दी गई। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से सभी को अवगत कराया गया। परिजनों को बताया गया कि बाल विवाह करना कानूनी अपराध है और इसमें सभी सहयोगी व्यक्तियों को 02 वर्ष की कैद एवं एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाता है।
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