तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला संपन्न l tambakoo niyantran kanun ka

 तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु  कार्यशाला संपन्न 

तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला संपन्न l tambakoo niyantran kanun ka 


शहडोल 24 मार्च 2023- कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन  एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पांडे के निर्देशन में  डॉ सुनील स्थापक सी.बी. एम.ओ. सोहगपुर (सिंहपुर) की उपस्थिति में एम.पी.वी.एच.ए. के द्वारा इंटरनेशन यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिसी एंड लंग्स डिजिंज के सहयोग से सोहागपुर ब्लॉक जिला शहडोल में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहपुर के सभागृह में किया गया एवं विश्व टी. बी. दिवस मनाया गया l कार्यशाला में एम. पी. वी.एच. ए. के संभागीय समन्वयक रोहित पालीवाल के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी गई l जिसमे मुख्य रुप से धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है l उल्लघंन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है l इसी प्रकार से धारा 5,6 एवं धारा 7 के बारे में जानकारी दी गई l धारा 6 (अ) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है l धारा 6(ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित हैl कार्यक्रम में जिला नोडल अधिकारी डॉ. पुनीत श्रीवास्तव जी के द्वारा जिले में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई l नोडल अधिकारी ने बताया कि विश्व में प्रतिवर्ष करीब 60 लाख और भारत में 12 से 13 लाख मृत्यु तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है l धूम्रपान न करने वालो की तुलना में धूम्रपान करने वालों में टी.बी. होने की खतरा 3 गुणा अधिक होता है एवम् मृत्य दर 3 से 4 गुणा अधिक होती है l धूम्रपान करने वाले जितना अधिक बीड़ी सिगरेट पीते है उन्हे टी. बी. होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है l जन समुदाय से अपील की गई की तंबाकू का सेवन ना करे यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है l कार्यक्रम के अंत में सी बी एम ओ  के द्वारा सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त बनाने और जिले को टी.बी. मुक्त और तम्बाकू मुक्त बनाने की शपथ दिलाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया l  सी बी एम ओ के द्वारा सभी को निर्देशित करते हुए बताया कि सभी विभाग अपने अपने स्तर अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करे l  कार्यशाला में डॉ. अंशुमान सोनारे, रामेंद्र सोनी फूड सेफ्टी ऑफिसर, डी सी शुक्ला प्राचार्य, स्वास्थ्य  विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारी उपास्थित थे l

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