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छात्राओं के साथ छेड़खानी के दोषी शिक्षक को बर्खास्त करने हेतु जनसुनवाई में कलेक्टर को ज्ञापन आवेदन chatrao se chedchad karne wale sikshak ke khilaf sopa aavedan Aaj Tak 24 news |
बालाघाट - गढ़वाल समाज सेवी सचेन्द्र सिलेकर द्वारा बताया गया कि बम्हनगांव (किरनापुर) में स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी के दोषी शिक्षक को बर्खास्त करने एवम पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज करवाने के लिए आज मंगलवार को जनसुनवाई में श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट एवम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट को महिलाओं पुरुष युवाओं की उपस्थिति में आवेदन पत्र दिया गया है। शासकीय माध्यमिक शाला बम्हनगांव संकुल किरनापुर में कार्यरत शिक्षक धर्मेन्द्र वराडे द्वारा बम्हनगांव स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने की शिकायत की जांच नायब तहसीलदार किरनापुर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी किरनापुर विकासखंड स्रोत समन्वयक किरनापुर द्वारा जांच की गई है । सचेन्द्र सिलेकर द्वारा बताया गया है की छात्राओं के साथ छेड़खानी करने वाला दोषी शिक्षक अखिल भारतीय गढ़वाल समाज महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। शासकीय शिक्षक होने के बाद भी इसके द्वारा गढ़वाल समाज में अंतर्जातीय विवाह करने वाले विवाहित जोड़ो से 41 हजार रुपये अवैध रूप से वसूल किया जाता है। समाज मे अंतर्जातीय विवाह करने वाला जो जोड़ा 41 हजार रुपये इसको नहीं देता है उसे इसके द्वारा समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सचेन्द्र सिलेकर द्वारा बताया गया कि दोषी धर्मेन्द्र वराडे द्वारा 20-21 मार्च 2021 को कोरोना काल मे इसके द्वारा तहसील किरनापुर में समाज का अधिवेशन कर समाज के 54 अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ो से लगभग 22 लाख अवैध रूप से वसूल किया गया है।अंतर्जातीय विवाहित जोड़ो से अवैध रूप से रुपये वसूल करने के लिए दोषी शिक्षक द्वारा मानस भवन भोमा इंदावाड़ी जिला सिवनी में 25-26 फरवरी को अधिवेशन आयोजित किया गया है। सचेन्द्र सिलेकर द्वारा बताया गया कि स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़खानी के दोषी शिक्षक को सेवा से बर्खास्त करने तथा छेड़छाड़ पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत किया गया है शिकायत नम्बर है शिकायत नम्बर 16997319 एवम 20165106 है जिस पर शिक्षा विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किया गया। साथ ही माननीय शिक्षा मंत्री मध्यप्रदेश शासन भोपाल, माननीय अध्यक्ष महोदया राज्य महिला आयोग भोपाल एवम आयुक्त संचानालय भोपाल को दिनाँक 02/01/2023 को आवेदन पत्र प्रेषित किया गया है जिसके सम्बन्ध में सचिव राज्य महिला आयोग भोपाल का पत्र 323 दिनाँक 09/01/2023 माननीय कलेक्टर महोदय बालाघाट को दोषी अध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही करने पत्र प्रेषित किया गया है तथा कलेक्टर कार्यालय जन शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बालाघाट का पत्र क्रमांक 452 दिनाँक 20/01/2023 को जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को दोषी धर्मेन्द्र वराडे सहायक शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही करने पत्र प्रेषित किया गया है। छात्राओं के साथ छेड़खानी के दोषी शिक्षक को तत्काल सेवा से बर्खास्त करने तथा पास्को एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने के लिए समाज के सामाजिक बन्धुओं माताओं बहनों द्वारा कार्यालय कलेक्टर जनसुनवाई केंद्र में श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट एवम श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट को लिखित आवेदन पत्र दिया गया है।
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