पी.एल.व्ही को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया | PLV ko aadharbhut prashikshan diya gya

 ‘‘पी.एल.व्ही को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया‘‘

पी.एल.व्ही को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया | PLV ko aadharbhut prashikshan diya gya


                   राष्टीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर डी.के.नागले की उपस्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर द्वारा दिनंाक 05 नवम्बर 2022 (शनिवार) को ए.डी.आर. सेंटर सभाकक्ष, जिला न्यायालय परिसर मण्डलेश्वर में आयोजित पैरालीगल वालेन्टियर्स रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 



                उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश मण्डलेश्वर डी.के. नागले द्वारा बताया कि पैरालीगल वालेन्टियर्स विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों की कानूनी मदद के महत्वपूर्ण माध्यम हैं तथा आमजन में एक सेतु का कार्य करते हैं। 



               उक्त कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मण्डलेश्वर मैरी मार्गेट फ्रांसिस डेविड द्वारा फेमिली लाॅ-हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम लाॅ दत्तकग्रहण एवं भरण पोषण, महिला संबंधी कानून घरेलू हिंसा से महिलाआंक का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाआंे से लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम,  दहेज प्रतिषेध् अधिनियम 1961 से संबंधित जानकारी बतायी गई। 

                  विशेष न्यायाधीश शमरोज खान द्वारा पैरालीगल वालेन्टियर्स से यह बात कही गई कि उन्हें गरीब जरूरतमंद पक्षकारों की विधिक रूप से परामर्श देकर एवं उन्हें सही रास्ता दिखाकर सहायता करनी चाहिए तथा उन्हें जागरूक करने का अतिमहत्वपूर्ण कार्य निष्ठा के साथ करना चाहिए। प्रशिक्षण के माध्यम से सभी मुख्य कानूनी अधिनियमों एवं प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए वालेन्टियर्स को विधिक ज्ञान के क्षेत्र में मानसिक स्तर पर तैयार करना एवं नैतिकता एवं मानवतापूर्ण आचरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने हेतु तत्पर बनाना ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की इस प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य हैं तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की जानकारी। शिविरों में पी.एल.व्ही. की भूमिका तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी, दिशा-निर्देशों के पालन में पी.एल.व्ही का योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी बतायी गई। 

                     उक्त कार्यक्रम में प्रथम जिला न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता द्वारा सायबर लाॅ, कस्टीडी एवं गार्जियनशिप, न्यायिक पृथक्करण एवं तलाक, सम्पत्ति विधि-वसीयत, सम्पति का अंतरण संबंधी प्रावधान एवं पंजीयन के बारे में विस्तृत जानकारी बतायी गई। 

                   उक्त कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री नरेन्द्र पटेल द्वारा भारतीय संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार कर्तव्य, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह, मीडिएशन, लोकोपयोगी, लोक अदालत, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना की जानकारी, विभिन्न लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर, लीगल एड क्लीनिक, प्लीबारगेनिंग, नालसा की योजनाएॅ एवं प्रावधानों की जानकारी बतायी गई। 

                  उक्त कार्यक्रम में द्वितीय जिला न्यायाधीश भगवानदास राठौर द्वारा मोटरयान अधिनियम एवं एन.डी.पी.एस. आदि के महत्वपूर्ण प्रावधान। अन्य लोकोपयोगी अधिनियमों के व्यवहारिक प्रावधान जैसे- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम, लोक सेवा गंारटी कानून जैसे- जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आई.डी. राशन कार्ड, विवाह पंजीयन के संबंध में विस्तृत जानकारी बतायी गई। 

                उक्त कार्यक्रम में न्यायाधीश महेन्द्रसिंह द्वारा मेडिकल टर्मिनेशन आॅफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, पीसपीएनडीटी एक्ट 1994, आई.पी.सी. एवं सी.आर.पी.सी. के प्रावधान, एफ.आई.आर. गिरफ्तारी, जमानत, अभियुक्त के अधिकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी बतायी गई। न्यायाधीश स्वाति शर्मा द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, श्रम कानूनों की जानकारी, बेसिक कम्यूनिकेशन, आब्जर्वेशन एवं ड्राफिटंग स्किल्स आदि की जानकारी एवं किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के उद्देश्य कार्य एवं प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी बतायी गयी। 

                 उक्त कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस द्वारा बताया गया कि पुलिस द्वारा विवेचना की अनुसंधान कार्य प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी बतायी गयी। 

              उक्त कार्यक्रम में सबजेल मण्डलेश्वर से उपअधीक्षक ऐश्वर्य मिश्रा ने कहा कि जेल मेन्यूल की जानकारी बताई तथा बंदियों के अधिकार तथा सुविधाआंे के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में यूनिसेफ के समन्वय अमित शिंदे द्वारा बच्चों के अधिकारों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। 

            उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य पैरालीगल वालेन्टियर्स को संवेदनशील बनाना हैं। इसी के साथ पैरालीगल वालेन्टियर्स में कानूनी जानकारी एवं जागरूकता में निरंतर वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य हैं। 

                कार्यक्रम के अंत में पैरालीगल वालेन्टियर्स के सुझाव, समस्यायें एवं प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्नों का भी उचित उत्तर प्रशक्षिण से संबंधित प्रश्नों का भी उचित उत्तर दिया गया एवं उन्हें सहभागिता प्रमाण-पत्र प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर द्वारा वितरित किये गये।

             उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला न्यायालय मण्डलेश्वर डी.के. नागले के साथ प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मैरी मार्गेट फ्रांसिस डेविड, विशेष न्यायाधीश शमरोज खान, प्रथम जिला न्यायाधीश संजीव कुमार गुप्ता, जिला न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर नरेन्द्र पटेल, द्वितीय जिला न्यायाधीश भगवानदास राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महेन्द्रसिंह, स्वाति शर्मा, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनोहर गवली, उपअधीक्षक सबजेल मण्डलेश्वर ऐश्वर्य मिश्रा एवं जिला न्यायालय मण्डलेश्वर एवं तहसील न्यायाल बडवाह, खरगोन, भीकनगंाव, सनावद, कसरावद एवं महेश्वर में नियुक्त पैरालीगल वालेन्टियर्स उपस्थित रहे। 

            कार्यक्रम का संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा एवं अंत में समस्त पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण का सहयोग हेतु आभार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डलेश्वर नरेन्द्र पटेल द्वारा किया गया।

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