*फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन बेचने वाले को पांच साल की सजा*
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फर्जी रजिस्ट्री कर जमीन बेचने वाले को पांच साल की सजा | farji rajistri kr jamin |
मंडलेश्वर(निप्र) ग्राम जलकोटी के परसराम गंगाराम चावरे उम्र 61वर्ष ने अपने घर के पास की सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज सरपंच सचिव की सहायता से बनवाकर उसे एक महिला को बेचने के मामले में सत्र न्यायालय मंडलेश्वर ने दोषी करार दिया है ।जिला लोक अभियोजक सचिन उपाध्याय ने बताया की घटना 15 सितम्बर 2010 की है । महेश्वर के समीप ग्राम जलकोटी निवासी परसराम चावरे ने अपने घर के पास की सरकारी पड़त जमीन श्रीमती मनोरमा मित्तल निवासी महेश्वर को पांच लाख नब्बे हजार रूपये में बेच दी थी। मनोरमा बाई मित्तल की शिकायत पर पुलिस थाना महेश्वर में परसराम चावरे , ग्राम पंचायत खराड़ी के सरपंच अमरसिंह भूरिया , पंचायत सचिव मोहन साहनी के खिलाफ धारा 420 , 467, 468, 471, 120(ख) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था । इस प्रकरण में सरपंच सचिव ने आरोपी परसराम चावरे को पड़त भूमि का आवासीय भूमि का फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया गया था जबकि उक्त जमीन तहसील महेश्वर के ग्राम जलकोटि में पटवारी हल्का नंबर 22 खसरा नंबर 201 रकबा नंबर 14 .788 हे. पर पड़त चरनोई भूमि दर्ज है । इस प्रकरण में प्रधान जिला एवम सत्र न्यायाधीश श्री दिलीप कुमार नागले ने आरोपी को धारा 420 में दोषमुक्त कर अन्य धाराओं 467 468 471 में दोषी करार देकर क्रमशः पांच वर्ष , तीन वर्ष एवम दो वर्ष के सश्रम करवास की सजा एवम 1500 रूपये, 1000 रूपये , एवम 500 रूपये अर्थदंड से दंडित किया है । सरपंच एवम सचिव को अदालत ने दोषमुक्त घोषित किया है ।
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