कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी | collector ne dhara 144 antargat kiya pratibandhatmak aadesh jari

 लम्पी स्किन डिसीज 



कलेक्टर ने धारा 144 अंतर्गत किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

बुरहानपुर/9 सितम्बर, 2022/-लम्पी स्किन डिसीज पशुओ की एक वायरल बीमारी है, जो की पॉक्स वायरस द्वारा पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी एवं टिक््स आदि से एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। वर्तमान में जिला बुरहानपुर में लम्पी वायरस के संकमण से कई पशु संकमित हुए है, तथा पशुओ कि मृत्यु होना पाया गया है। उक्त संकमण मुख्यतः गौवंश में ज्यादा फैल रहा है। 

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने दण्ड प्रकिया संढिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नानुसार प्रतिबंध लगाया है। 

जारी आदेशानुसार

1. संपूर्ण जिला बुरहानपुर में पशु मेला एवं पशुओं के हाट बाजारांे को प्रतिबंधित किया गया है। 

2. संपूर्ण जिला बुरहानपुर सीमा क्षेत्र में हेलो/पाड़ो की टक्कर से संबंधित आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाते है। 

3. अन्य जिलो/राज्यो से बुरहानपुर जिला क्षेत्र की सीमा में पशुओ का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता। 

4. पशुपालकों द्वारा पशुओं को जंगलो/सार्वजनिक स्थलों पर चराई हेतु एवं सार्वजनिक जलाशयों से पानी पीने हेतु छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 

  यह आदेश जारी दिनांक से 8 अक्टूबर, 2022 तक प्रभावशील रहेगा तथा प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

Post a Comment

0 Comments