*अवैध शराब बेचने वाला आरोपी 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 26000 रू के अर्थदंड से दंडित*
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*अवैध शराब बेचने वाला आरोपी 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 26000 रू के अर्थदंड से दंडित* avaidh sharab bechne vala aaropi |
बुरहानपुर अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील द्वारा अभियोजित प्रकरण मे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री कल्पना मरावी बुरहानपुर ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्मद रफीक उम्र 52 वर्ष निवासी राजीव नगर जिला बुरहानपुर को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 26000 रू के अर्थदंड से दंडित किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, दिनांक 11-02-2022 को पुलिस थाना कोतवाली पर मुखबीर से सूचना मिली कि शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्मद रफीक प्रगति नगर नाले के पास रोड किनारे भारी मात्रा मे अवैध शराब बेच रहा है । मुखबीर की सूचना पर पुलिस थाना कोतवाली द्वारा आरोपी के घेराबंदी कर पकडा एवं उससे पूछताछ की। आरोपी के पास से पुलिस को हाथ भटटी की बनी कच्ची महुआ शराब करीब 60 लीटर मिली । पुलिस द्वारा विधिवत विवेचना उपरांत आरोपी के विरूदध प्रकरण पंजीबदध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा प्रकरण मे सफलतापूर्वक पैरवी की गई जिस पर से माननीय न्यायालय ने अवैध शराब बेचने वाले आरोपी शरीफ उर्फ पांडु पिता मोहम्मद रफीक उम्र 52 वर्ष निवासी राजीव नगर जिला बुरहानपुर को 1 वर्ष सश्रम कारावास एवं 26000 रू के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी गिरफतारी के समय से ही जेल मे है।