रिश्वतखोर महिला डॉक्टर को जेल | Rishwatkhor mahila dr ko jail

रिश्वतखोर महिला डॉक्टर को जेल 

रिश्वतखोर महिला डॉक्टर को जेल

मण्डलेश्वर  (ताहिर कुरेशी) - संजीव कुमार गुप्ता प्रथम अपर सत्र / विशेष TVपी.सी.एक्ट न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा अपराध क्र. 101/2013 धारा 7, 13 ( 1 ) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में आरोपी डॉ. देविका राठी, (संविदा) महिला चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल सनावद को 3,000/- हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 15,000/- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा बताया गया है की दिनांक 26.04.2013 को आवेदक श्री हीरालाल पिता रेमलाजी ब्राह्मणे निवासी सनावद जिला खरगोन ने पुलिस अधीक्षक  लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को एक लिखित आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आवेदक की बहन पारूबाई त्रिवेणी नगर इंदौर में रहती है। जिसके पाँच बच्चे है, तथा उसे तीन-चार महिने का गर्भ है, जिसकी सफाई कराने के एवज में सिविल अस्पताल सनावद की डॉक्टर श्रीमती देविका राठी, चार हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रही है। आवेदक एवं उसकी बहन रिश्वत नहीं देना चाहते है, बल्कि रिश्वत हुए डॉ. देविका राठी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महादेय विशेष पुलिस स्थापना  लोकायुक्त द्वारा निरीक्षक आशा सेजकर को जांच कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया। जिस पर निरीक्षक आशा सेजकर द्वारा आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा।

अतः समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय प्रथम अपर सत्र / विशेष पी.सी.एक्ट न्यायालय मण्डलेश्वर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण के विचारण उपरांत  संजीव कुमार गुप्ता प्रथम अपर सत्र / विशेष पी. सी. एक्ट न्यायालय मण्डलेश्वर द्वारा  धारा 7 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/- हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 13( 1 ) डी सहपठित धारा 13(2) में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 /- हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक श्री प्रकाश सोलंकी द्वारा पैरवी की गई।

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