नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए शुष्क दिवस घोषित
रतलाम (यूसुफ अली बोहरा) - कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने रतलाम जिले में जिन नगरीय निकायों के आम निर्वाचन हो रहे हैं, उन नगरीय निकायों की सीमा में मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से मतदान एवं मतगणना समाप्ति तक शुष्क अवधि (दिवस) घोषित किया है।
जिले में द्वितीय चरण के निर्वाचन में नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिक परिषद् जावरा, नगर परिषद् नामली, पिपलौदा, बडावदा एवं धामनोद में 13 जुलाई बुधवार को नगरीय निकायों का आम निर्वाचन होगा। उक्त दिनांक से 48 घंटे पूर्व तृतीय चरण हेतु 11 जुलाई को शाम 5.00 बजे से 13 जुलाई को मतदान समाप्ति तक नगर पालिक निगम रतलाम, नगर पालिक परिषद् जावरा, नगर परिषद् नामली, पिपलौदा, बडावदा एवं धामनोद के अन्तर्गत निर्वाचन के मामले में संबंधित नगरीय क्षेत्रों में (जिनमें चुनाव हो रहा है) और उसकी सीमा से लगी ग्राम पंचायतों में स्थित शराब दुकानों में तथा नगर से निकलने वाले राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, मुख्य जिला सडक से दोनों सीमा से बाहर 3 कि.मी. की दूरी तक में स्थित समस्त शराब दुकानों के लिए शुष्क अवधि (दिवस) रहेगा। उक्त अवधि में नगर निगम रतलाम की 26, नगर परिषद् नामली की 2, नगर परिषद् धामनोद की 2, नगर परिषद् जावरा की 7, नगर परिषद् पिपलौदा की 2, नगर परिषद् बडावदा की 2 दुकानों पर मदिरा का विक्रय पूर्ण रुप से निषेधित रहेगा।
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