नाबालिक बालिका को बहला-फुसला कर बलात्कार करनेवाला आरोपी 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित | Nabalik balika ko behla fusla kar balatkar karne wala aropi 20 varsh sashram karawas

नाबालिक बालिका को बहला-फुसला कर बलात्कार करनेवाला आरोपी 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित

नाबालिक बालिका को बहला-फुसला कर बलात्कार करनेवाला आरोपी 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 15000 रूपये अर्थदण्ड से दंण्डित

बुरहानपुर (नवीन आड़े) - विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्याायालय राकेश कुमार पाटीदार (लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी कन्हैया पिता जोरसिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम खारी को धारा 366 भादवि  में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड, धारा 376 (3) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रू के अर्थदंड  से दंडित किया।

विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा बताया गया कि, दिनांक 18.03.2019 को फरियादी शाम को खाना खाकर खेत मे रखवाली करने चला गया था तभी करीब रात्रि 9 बजे मोबाईल पर फरियादी की पत्नी  ने फोन कर बताया कि उनकी बेटी घर पर नही है। फरियादी घर आया तो आस पडोस मे तलाश करने पर पता चला कि कोई बदमाश फरियादी की बेटी को बहला फुसलाकर साथ मे ले गया। फरियादी ने थाना शाहपुर के अन्तर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। विवेचना के दौरान पुलिस ने अभियोक्त्री  को आरोपी कन्हैया पिता जोरसिंह जाधव के कब्जे से दस्तयाब किया ।अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी कन्हैया उसे शादी का कहकर बहला फुसलाकर पुणे लेकर गया और इधर उधर घुमाता रहा व उसकी मर्जी के बिना उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।  फरियादिया की रिपोर्ट पर से धारा 363, 366A ,376, 376(2)(i),376(2)(n) भादवि तथा धारा 5(एल)/6 लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012  के अंतर्गत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

प्रकरण में सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये विशेष लोक अभियोजक श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण में विशेष सत्र न्यायालय राकेश कुमार पाटीदार (लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) बुरहानपुर द्वारा आरोपी कन्हैया पिता जोरसिंह उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम खारी को धारा 366 भादवि  में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 रू का अर्थदंड, धारा 376 (3) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रू  के अर्थदंड  से दंडित कराया।

मिडिया सेल प्रभारी

जिला अभियोजन कार्यालय

जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

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