संत सिंगाजी पावर परियोजना मे सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जिया
लोक सूचना अधिकारी आवेदकों से करते है अभद्र व्यवहार
लोक सूचना अधिकारी द्बारा आवेदन की प्राप्ति नही देने के दिए गए मौखिक आदेश के तुरंत बाद परियोजना मुख्य अभियंता के आदेश पर आवेदक को प्राप्ति दी गई
बीड (सतीश ग़म्बरे) - सरकार द्बारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नियत से सूचना का अधिकार 2005 कानून बनाया गया था लेकिन संत सिंगाजी पावर परियोजना के लोक सूचना अधिकारी नीरज सिंह द्वारा सूचना का अधिकार कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है ये कानून के अन्तर्गत आवेदन लेने मे आनाकानी करते है आवेदक को एडमिन बिल्डिंग ऊपर से नीचे घूमकर थका देते है ताकि आवेदक परास्त हो जाये बड़ी मुश्किल से आवेदन लेने के बाद समय सीमा मे जानकारी नही देते वही आधी अधूरी भ्रामक जानकारी देते है तथा आवेदकों से ठीक व्यवहार नही करते है ओर दिए गए दस्तावेजो पर अधिनियम की सील भी नही लगाई जाती है आवेदक सतीश गम्बरे ने बताया की सोमवार को वह प्रथम अपील का आवेदन जमा कराने कार्यालय पहुचे तो इनके के द्बारा कहा की आपको मे प्राप्ति नही दे सकता नीरज सर के आदेश है यह कहकर प्राप्ति नही दी जा रही थी इन्हे अधिनियम की गाइड लाइन का हवाला देने पर ये कहने लगे मेरी शिकायत आपको जहा करना है आप कर दीजिए मे आप को प्राप्ति नही दूंगा तभी यह मामला प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य अभियंता अनिल कुमार शर्मा के संज्ञान मे आने के बाद उनके निर्देश पर प्रथम अपील की प्राप्ति की पावती आवेदक को तत्काल दी गई।
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