संत सिंगाजी पावर परियोजना मे सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जिया | Sant singaji pawar pariyojna main suchna ka adhikar adhiniyam ki khule aam udai ja rhi dhajjiya

संत सिंगाजी पावर परियोजना मे सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जिया 

लोक सूचना अधिकारी आवेदकों से करते है अभद्र व्यवहार 

लोक सूचना अधिकारी द्बारा आवेदन की प्राप्ति नही देने के दिए गए मौखिक आदेश के तुरंत बाद परियोजना  मुख्य अभियंता के आदेश पर आवेदक को प्राप्ति दी गई

संत सिंगाजी पावर परियोजना मे सूचना का अधिकार अधिनियम की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जिया

बीड (सतीश ग़म्बरे) - सरकार द्बारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की नियत से सूचना का अधिकार 2005 कानून बनाया गया था लेकिन संत सिंगाजी पावर परियोजना के लोक सूचना अधिकारी नीरज सिंह द्वारा सूचना का अधिकार  कानून की खुलेआम  धज्जियां उड़ाई जा रही है ये कानून के अन्तर्गत आवेदन लेने मे आनाकानी करते है आवेदक को एडमिन बिल्डिंग ऊपर से नीचे घूमकर थका देते है ताकि आवेदक परास्त हो जाये बड़ी मुश्किल से आवेदन लेने के बाद  समय सीमा मे जानकारी नही देते वही आधी अधूरी भ्रामक जानकारी देते है तथा आवेदकों से ठीक व्यवहार नही करते है ओर दिए गए दस्तावेजो पर  अधिनियम की सील भी नही लगाई जाती है आवेदक सतीश गम्बरे ने बताया की सोमवार को वह  प्रथम अपील का आवेदन जमा कराने कार्यालय  पहुचे तो इनके के द्बारा कहा की आपको मे प्राप्ति नही दे सकता नीरज सर के आदेश है यह कहकर  प्राप्ति नही दी जा रही थी इन्हे अधिनियम की गाइड लाइन का हवाला देने पर ये  कहने लगे मेरी शिकायत आपको जहा करना है आप कर दीजिए मे आप को प्राप्ति नही  दूंगा तभी यह मामला  प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं मुख्य अभियंता अनिल कुमार शर्मा के  संज्ञान मे आने के बाद  उनके निर्देश पर  प्रथम अपील की प्राप्ति की पावती आवेदक को तत्काल दी गई।

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