संत सिंगाजी पावर परियोजना मे तबादला आदेश के बाद भी अधिकारी नहीं हुए रिलीव
निकाय व पंचायत चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले का आदेश नियमों का नहीं हो रहा पालन
परियोजना के मुख्य अभियंता ने रिलीव करने मे नही दिखाई रुचि
बीड (सतीश ग़म्बरे) - त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आगाज शुरू हो चुका है और इसके मद्देनजर आचार संहिता भी लागू हो गई है वही कई विभागों में जरूरत के हिसाब से तबादले किए गए ।उसी क्रम मे संत सिंगाजी पावर परियोजना मे नगर निकाय व पंचायत चुनाव के पहले कुछ अधिकारी कर्मचरीयो के तबादले के आदेश कंपनी के मुख्यालय जबलपुर से निकाले गए । जिसमे तबादले आदेश के बाद कुछ अधिकारी को तो तत्काल रिलीव कर दिया गया । लेकिन सहायक अभियंता सिविल प्रदीप कुमार पांडेय का आदेश 10 मई को जारी होने के बाउजुद भी उन्हे अन्य परियोजना के लिए रिलीव नही किया गया मुख्य अभियंता अनिल शर्मा ने चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने तक इस सहायक अभियंता पांडे को आपसी तालमेल होने के कारण रिलीव नही किया जिस कारण अन्य अधिकारी कर्मचारी जिनके स्थानांतरण के तत्काल बाद ही उन्हे रिलीव कीये जाने पर असंतोष जाहिर करते हुए भेदभाव करने की बातें सामने अा रही है है। जबकि नियम में सभी के लिए एक समान है पुरे मामले में कहीं ना कहीं यह चुनाव आयोग की आचार संहिता की अवहेलना का मामला है। इस संबंध में जानकारी लेने पर मुख्य अभियंता अनिल कुमार शर्मा ने बताया की सिंगाजी परियोजना मे पब्लिक रिलेशन लागू नही होते है वही एल एंड टी पावर कंपनी का ठेका संबंधी कार्य पूरा कराना है इस लिए सहायक अभियंता प्रदीप कुमार पांडे को रिलीव नही किया गया है ॥
वर्जन
॥ पूरे मामले की परियोजना से जानकारी लेता हू आदेश का पालन क्यो नही हुआ ॥
अनूप सिंह
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी खंडवा
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