पूज्य सिंधी महापंचायत की द्विवार्षिक साधारण सभा संपन्न, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा | Pujya sindhi mahapanchayat ki dvivarshik sadharan sabha sampann

पूज्य सिंधी महापंचायत की द्विवार्षिक साधारण सभा संपन्न--निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा 

(6 मार्च को होंगे चुनाव, एडवोकेट पंकज वाधवानी निर्वाचन अधिकारी) 

पूज्य सिंधी महापंचायत की द्विवार्षिक साधारण सभा संपन्न--निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा

इंदौर (राहुल सुखानी) - पूज्य सिंधी महापंचायत इंदौर रजिस्टर्ड के अध्यक्ष दयालदास ठाकुर एवं महासचिव रामचंद्र मंगलानी ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार को महापंचायत की साधारण सभा का आयोजन किया गया और आगामी द्विवार्षिक कार्यकारिणी हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई,जिसमें सिंधी समाज इंदौर के अधिवक्ता पंकज वाधवानी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। दिनांक 6 मार्च 2022 रविवार को प्रातः 11:00 बजे आगामी वर्ष की कार्यकारिणी के लिए चुनाव होंगे और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। 


महापंचायत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहरलाल नागपाल और कोषाध्यक्ष नंदलाल झामवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 26 फरवरी से निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 23 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच एवं 28 फरवरीको नाम वापसी तथा दिनांक 6 मार्च को आवश्यकता होने पर चुनाव एवं उसके परिणामों की घोषणा की जाएगी। 


पूज्य सिंधी महापंचायत द्वारा दिए गए पूर्व में निर्णय 


(दूल्हा दुल्हन के रिसेप्शन में देरी से आने पर लगाई गई थी रोक) 


पंचायत के अध्यक्ष ठाकुर ने बताया कि पूज्य सिंधी महापंचायत इंदौर रजिस्टर्ड द्वारा वर्ष 2020 की साधारण सभा में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के निर्णय लिए गए थे सिंधी समाज में दूल्हा दुल्हन के रिसेप्शन में देरी से आने, अधिक मात्रा में खाद्य एवं मिष्ठान आइटम के प्रदर्शन करने, शादी बारात में कॉकटेल और शराब का आयोजन करने, सड़क मार्ग में शराब पीकर नाच में गाना बजाने डांस करने, मिनी बारत एवं प्रीवेडिंग वीडियो का चलन बंद करने इत्यादि पर महापंचायत द्वारा निर्णय लिए गए हैं। 


शादी के निमंत्रण व्हाट्सएप ईमेल पर स्वीकार किए जाएं 


वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोहर नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी का निमंत्रण व्हाट्सएप अथवा एसएमएस के जरिए समय एवं पैसे की बचत सुनिश्चित करें तथा विवाह कार्यक्रम में अनाप-शनाप खर्च करने पर रोक लगाने दूल्हे को घोड़ी बग्गी या कार से उतरने पर वर पक्ष के मित्रों द्वारा पैसों की मांग करने मृत्यु भोज को समाप्त करने इत्यादि पर भी महापंचायत द्वारा नियम का निर्माण किया गया है। 

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