पाट में बिना अनुज्ञपत्ति के बॉयोडीजल पंप चल रहा था, प्रकरण दर्ज | Pat main bina anugyapti ke biodiesel pump chal rha tha prakran darj

पाट में बिना अनुज्ञपत्ति के बॉयोडीजल पंप चल रहा था, प्रकरण दर्ज

पंप किया सील, डीजल जप्त हुआ 

पाट में बिना अनुज्ञपत्ति के बॉयोडीजल पंप चल रहा था, प्रकरण दर्ज

उज्जैन (रोशन पंकज) -  कलेक्टर श्री  आशीष सिंह के निर्देश पर  अवैध बायो डीज़ल के कारोबार बिक्री पर कार्यवाही हेतुश्री सुनिल कुमार वर्मा सहायक आपूर्ति अधिकारी महिदपुदर,श्री एस.आर. बरडे सहायक आपूर्ति अधिकारी उज्जैन, श्री संतोष सिमोलिया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी घटिया तथा श्री नीलेश जाधव कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महिदपुर के संयुक्त जॉच दल द्वारा आगर उज्जैन रोड़, ग्राम पाट तहसील तराना में संचालित अवंतिका बायोडीजल पम्प की जॉच की गई।

पाट में बिना अनुज्ञपत्ति के बॉयोडीजल पंप चल रहा था, प्रकरण दर्ज

जॉच दौरान बायोडीजल पम्प प्रोपा. कृष्णपाल सिंह राठौर पिता स्व.श्री समन्दरसिंह राठौर निवासी गुनाखेड़ी तहसील तराना द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के बायोडीजल पंप संचालित करना पाया गया। पम्प संचालक द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के अवैध रूप बायोडीजल पम्प का संचालन कर बायोडीजल विक्रय किये जाने के कारण जॉच समय पम्प के भूमिगत टैंक में संग्रहित कुल  3497 लीटर बायोडीजल, 2 भूमिगत टैंक को जप्त किया गया (जप्तशुदा सामग्री की राशी रुपये 676273/-) तथा पम्प पर स्थापित डिसपेन्सिग मशीन एव दोनों भूतिगत टैंक को सील चपड़ा लगाकर सीलबंद किया गया है। पम्प प्रोपा. कृष्णपाल सिंह राठौर पिता स्व.श्री समन्दरसिंह राठौर निवासी गुनाखेड़ी तहसील तराना के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। जॉच अभियान निरंतर जारी है।

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