नाबालिग साली से दुष्कर्म करने वाले जीजाजी को आजीवन कारावास
आलीराजपुर (रफीक क़ुरैशी) - अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी पीएस अहोरिया ने बताया कि घटना 28ध्01ध्2019 की हैं। नाबालिग पीडिता अपनी बहन व जीजाजी के साथ गुजरात पोरबंदर में मजदूरी करने गयी थी और अपने मामा के घर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कस्बा जोबट आ रही थी। अलीराजपुर बस स्टैंीड पर उसकी बहन उसे व उसके जीजाजी को बस स्टैंण्ड पर बिठाकर शौचालय गई तब आरोपी केसु नाबालिग पीडीता को बहला फुसलाकर जबरजस्ती अपने साथ धामनगर गुजरात लेकर चला गया। वहां पर पीडिता के साथ उसकी ईच्छा् के विरूद्ध जबरजस्ती गलत काम किया। घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना अलीराजपुर में की गई। आरोपी केसु निवासी पिपरियापानी मालपुर के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्याायालय में प्रस्तुरत किया गया। सत्र न्याायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों के समर्थन के आधार पर आरोपी केसु को धारा 363 भा.द.स. में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्डस , धारा 366 भा.द.स. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 376(3) आजीवन कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्डर से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी पीएस अहोरिया द्वारा की गई।
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