ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के संबंध में एडीआर गुना में आयोजित किया गया विधिक साक्षरता शिविर
गुना - मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्टा के मार्गदर्शन में एडीआर भवन गुना में ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना श्री राकेश कुमार शर्मा द्वारा ट्रांसजेंडर्स के अधिकार विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुये बताया कि ट्रांसजेंडर्स समुदाय को आम नागरिकों की भांति ही सभी न्यायिक एवं संविधानिक अधिकार प्राप्त है, उनसे किसी भी आधार पर भेदभाव किया जाना, ट्रांसजेंडर्स के अधिकार संरक्षण 2019 के अंतर्गत अपराध मानते हुये विधि विरूद्ध माना गया है। इसके अलावा श्री शर्मा ने नूरी बनाम म0प्र0 राज्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के आलोक में ट्रांसजेंडर्स के परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेज बनवाये जाने हेतु शासन से समन्वय करने की बात भी बताई। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दीपक शर्मा द्वारा व्यक्त किया गया कि ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के संबंध में समाज के विभिन्न वर्गो को जागरूक करने की आवश्यकता है। जिससे ट्रांसजेंडर्स समूह के साथ कोई लिंग भेद की परिस्थिति न हो सके और उनके सम्मान व मानवीय गरिमा की रक्षा की जा सके। इसके साथ ही विधिक सहायता अधिकारी द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी प्रदान की।
इस अवसर पर बन्नो नायक किन्नर, ज्योति किन्नर, नूरी किन्नर, सिया किन्नर, शिवानी किन्नर पायल नायक किन्नर, ममता किन्नर, माधुरी किन्नर, क्रांति किन्नर आदि उपस्थित रहे।