देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया
मुरैना - आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर के निर्देशानुसार प्रदेश की मदिरा दुकानों से निर्धारित अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा विक्रय किये जाने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिये मदिरा क्रेता के पास मदिरा क्रय किये जाने का प्रमाण की दृष्टि से प्रदेश की समस्त फुटकर बिक्रय से संबंधित देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से क्रेता को उसके द्वारा भुगतान की गयी राशि के अनुसार बिल दिया जाना अनिवार्य किया गया है। जिसके पालन में मुरैना जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा खरीदी का बिल ग्राहक को प्रदान किया जा रहा है। जिला आबकारी अधिकारी सुश्री निधि जैन ने बताया कि सभी देशी, विदेशी मदिरा खरीदी का बिल आवश्यक रूप से उपभोक्ता प्राप्त करें। यदि उपभोक्ता को मदिरा दुकान से मदिरा खरीदी का बिल प्राप्त नहीं होता है, तो इसकी शिकायत सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एन.के. पारीक, के मोबाइल नंबर 7999618445, सहायक जिला आबकारी अधिकारी अम्बाह श्री विजय कुमार सेन के मोबाइल नंबर 9425832246, सबलगढ के श्री सत्येन्द्र पारासर के मोबाइल नंबर 9009992368, मुरैना एवं जौरा के उप निरीक्षक श्री सुनील सेमर आबकारी के मोबाइल नंबर 6263940740 से तत्काल करें।