नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई
बडवाह (विशाल कुमरावत) - अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बड़वाह में विचाराधीन नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुना कर 2000 रूपये के अर्थादण्डा दण्डित किया गया| प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक चम्पासलल मुजाल्दे द्वारा की गई| विशेष लोक अभियोजक चम्पा लाल मुजाल्दे ने बताया कि पीड़ित बालिका ने 21 मई 2017 को बेडिया पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी|14 वर्षीय नाबालिग बालिका 2 मई 2017 को बेडिया की मिर्ची मण्डी में मजदूरी करने गयी थी, जो वापस नहीं आई तो फरियादी ने उसके रिश्तेमदारों एवं परिचितों से पूछताछ की|लेकिन इसके बाद भी कुछ पता नही चला तो 21 मई को बेडिया पुलिस थाने में पहुंच कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था|इसके बाद पुलिस टीम द्वरा नाबालिग बालिका को आरोपी रामपाल पिता जगदीश के कब्जे से बरामद किया गया|पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस थाना बेडिया द्वारा आरोपी रामपाल और जयपाल को गिरफ्तार किया गया था और आरोपी श्याम नाबालिग होने से बाल न्याीयालय में पेश किया गया था|
थाना बेडिया द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी रामपाल और जयपाल के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय विशेष न्याुयालय बडवाह में पेश किया गया था| न्याययालयीन विचारण की समयावधि में ही आरोपी रामपाल की तो मृत्यु हो गयी परन्तुय आरोपी जयपाल के विरूद्ध माननीय विशेष सत्र न्यामयालय बडवाह में विचारण चला| न्याययालय ने अपने विचारण पश्चाूत 22 सितम्बर को आरोपी जयपाल पिता जगदीश उम्र 21 वर्ष निवासी संजयनगर झिरन्याध तहसील झिरन्या् जिला खरगोन को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं दोनों धाराओं में 1000-1000 हजार रूपये के अर्थादण्डा दण्डित किया गया ।