रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों को न्‍यायालय ने सुनाई सजा | Ratri main sunsan ghar main ghuskar chori karne wale aropiyo ko nyayalay ne sunai saja

रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों को  न्‍यायालय ने सुनाई सजा

रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपियों को  न्‍यायालय ने सुनाई सजा

भोपाल - जिला भोपाल के माननीय न्‍यायालय श्रीमती अंकिता श्रीवास्‍तव न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल के न्‍यायालय ने रात्रि में सुनसान घर में घुसकर चोरी करने वाले आरोपीगण कमलेश गौड एवं चंदन ओझा को दोषी पाते हुए धारा 457, 380 भादवि के अन्‍तर्गत  03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं  1000-1000 रूपये के अर्थदंड से द‍ंडित किया।  उक्‍त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती रचना चिडार एडीपीओ द्वारा की गयी। 

मीडिया प्रभारी सुश्री दिव्‍या शुक्‍ला ने बताया कि जब फरियादी डॉक्‍टर राजीव कुमार सक्‍सेना दिनांक 29/06/17 को  शाम के 06:45 बजे उनकी पत्नि डॉ. उषा किरण सक्‍सेना को लेकर क्‍लीनिक बागसेवनिया गये थे जब वह रात के करीब 09:45 बजे क्‍लीनिक से घर आये तो देखा कि घर का पीछे का गेट टूटा पडा है। घर के नीचे तल की अलमारी, किचिन की अलमारी तथा घर के उपरी तल के दोनो कमरो की अलमारियां तोडकर सामान बिखरा पडा था तथा किसी अज्ञात व्‍यक्ति ने घर में घुसकर चांदी के पॉलिश के 4 कटोरे, चांदी की पालिश की 4 कटोरी चांदी की 1 तस्‍तरी, चम्‍मच, दिया, अगरबत्‍ती स्‍टेण्‍ड, पीतल का डॉक्‍टरी चिन्‍ह, सोने जैसे चैन की एक घडी, लक्ष्‍मी–गणेश का चांदीका पात्र किसी व्‍यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था।  जिस पर थाना हबीबगंज में अपराध क्रमांक 377/2017 के अंतर्गत धारा 457, 380 भादवि में  अज्ञात आरोपी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों  को दंडित किया गया ।


दिनांक 24.08.2021

                               सुश्री  दिव्‍या शुक्‍ला  

       मीडिया सेल प्रभारी जिला भोपाल                              मो नं 7587603196

पैरवीकर्ता अधिकारी का मो.नं. - 7587643774

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